शीघ्र एवं सुलभ न्याय आपके द्वार शिविर का आयोजन
न्याय आपके द्वार शिविर दिनांक 2018 समय प्रातः 11:00 बजे से दोपहर 3:00 बजे तक मोती कटला सब्जी मंडी दरगाह क्षेत्र अजमेर मैं लगाया गया
पानी बिजली के बिलों या कनेक्शन, बीमा पॉलिसी के भुगतान, सार्वजनिक साफ साफ सफाई स्वच्छता, चिकित्सालय की सेवा, बैंक अथवा वित्तीय संस्थाओं की सेवा, एडीए नगर निगम अथवा हाउसिंग बोर्ड, पोस्ट ऑफिस टेलीफोन विभाग से परेशान हैं नागरिकों की समस्याएं दूर करने की जानकारी दी गई
स्थाई लोक अदालत शिविर में बारिश होते हुए भी करीब ढाई सौ लोगों ने लाभ उठाया जिला न्यायधीश रीटायर एवं स्थाई लोक अदालत के अध्यक्ष चंद्रभान गुप्ता एवं पूर्णकालिक सचिव जिला विधिक सेवा प्राधिकरण राकेश गोराजी स्थाई लोक अदालत पेनल एडवोकेट एस के गोयल राजस्थान महिला आयोग कमीशन के सदस्य मधु खंडेलवाल दरगाह व्रत अधिकारी ओम प्रकाश मीणा s h o विजेंदर सिंह गिल प्रोफेसर मोहम्मद नासिर मदनी थे
कार्यक्रम के संयोजक रियाज अहमद मंसूरी .दिलीप सिंह राठौड . नजीर कादरी थे
मंच का संचालन रीटायर आई आर ए एस राकेश शर्मा जी ने किया
इस मौके पर गरीब नवाज वेलफेयर सोसाइटी द्वारा संरक्षण नूर मोहम्मद जी .हाजी चांद खान.पप्पू कुरेशी . डॉक्टर मंसूर अली .मो.शाकिर .अब्दुल अजीज दिलीप सामनानी . हुमायूं खान .अकरम कुरैशी. राजेश गौडिवाल . बाबू गोसी आदि ने सभी का हार माला पहनाकर अभिनंदन कर स्वागत किया स्थाई लोक अदालत के शिविर में जिन्होंने अपनी सेवाएं दी वह समाज सेवी तरुण अग्रवाल .यामीन खान .सजजी मैथ्यू . शगुफ्ता खान. शहनाज खान .सबा खान इत्यादि मौजूद थे अंत में सभी गणमान्य व्यक्तियों की सैयद अब्दुल हादी चिश्ती .सैयद आजम चिश्ती. ने दसतार बंधी की
इस कोर्ट की सबसे खास बात यह है कि इस कोर्ट द्वारा किए गए निर्णय आदेश की हिंदुस्तान की किसी भी कोर्ट में अपील नहीं हो सकती है.
हमारे अजमेर शहर में कोई 2 वर्ष पूर्व स्थाई लोक अदालत खोली गई थी जो उक्त समस्याओं का शीघ्र एवं त्वरित निस्तारण करती है. पीड़ित द्वारा समस्या लाए जाने के बाद विभाग को नोटिस जारी कर कोर्ट में तलब किया जाता है और दोनों पक्षों के मध्य हुए विवाद को सुलझाने का प्रयास किया जाता हैं
इस संबंध में अधिक जानकारी देने के लिए स्वयं *स्थाई लोक अदालत के अध्यक्ष माननीय न्यायाधीश श्री चंद्रभान जी गुप्ता व नयायाधीश राकेश गोरा ने लोगो की जन समस्या सुनी शिविर में स्थाई लोक अदालत के पैनल अधिवक्ता एडवोकेट एस के गोयल ने सभी को काफी जानकारी उपलब्ध कराई