आज दिनांक 28/2/2019 को न्यायालय श्रीमान न्यायिक मजिस्ट्रेट संख्या 4 कविता कच्छावा द्वारा केस नंबर 786/ 2018 में निर्णय सुनाया गया दिनांक 7/4/2018 को परिवादिया गोमती पुनने आदर्श नगर थाने में उपस्थित होकर एक रिपोर्ट पेश करी जिस रिपोर्ट में परिवादिया ने बताया कि उसके साथ कार्यालय में काम करने वाले कर्मचारी जसवंत सिंह पुत्र शैतान सिंह द्वारा समय 1:30बजेदिन में परिवादिया के मारपीट कि वह परिवादिया के टॉपरफाड़दिया गया इस रिपोर्ट पर थाना थाना आदर्श नगर ने एक एफ आई आर दर्ज करें एफ आई आर नंबर 61/ 2018 जिसमें परिवादिया द्वारा दी गई रिपोर्ट के आधार पर अभियुक्त जसवंत को भारतीय दंड संहिता धारा की 341 323 354 मुलजिम बनाया गया पीड़िता के सीआरपीसी 164 में न्यायालय में बयान कराए गए जिस पर पीड़िता ने अपनी सारे बात मजिस्ट्रेट को बताइए वह बयान दिए गए जिस आधार पर पुलिस ने अभियुक्त जसवंत को मुलजिम करार देकर सभी धाराओं में न्यायालय में चालान पेश किया गयाजिस पर न्यायालय ने केस संख्या 786/18 दर्ज कियाजिस पर अभियोजन पक्ष द्वारा 9 गवाह 14 दस्तावेज पेश किए गए अभियुक्त पक्ष की ओर से अधिवक्ता डॉ राहुल भारद्वाज बगरू ने 3 दस्तावेज 2 गवाह पेश किए वह न्यायालय को संपूर्ण घटना की हकीकत जानकारी से अवगत कराया जो परिवादिया द्वारा झूठा मुकदमा दर्ज कराया था उस पर ध्यान आकर्षित कर दस्तावेजों को प्रदर्शित कराया गया सभी दस्तावेजों को ध्यान में रखते हुए आज दिनांक 28/2/2019 को न्यायालय ने अभियुक्त जसवंत सिंह को सभी धाराओंमें बरी किया गया।
डॉ राहुल भारद्वाज बगरू
अधिवक्ता
6 सेशन कोर्ट अजमेर
99286-76093