वित्तीय प्रबंधन संबंधी प्रशिक्षण कार्यक्रम का द्वितीय दिवस

अजमेर, 28 फरवरी। अजमेर विद्युत वितरण निगम लि. के प्रबंध निदेशक श्री वी. एस. भाटी के निर्देशानुसार हाथीभाटा पावर हाऊस स्थित कॉन्फ्रेंस हॉल में सी एवं डी श्रेणी के मंत्रालयिक व लेखा संवर्ग के कर्मचारियों का ”वित्तीय प्रबंधन” संबंधित प्रशिक्षण कार्यक्रम बुधवार 27 फरवरी से हाथी भाटा पावर हाऊस के कॉन्फ्रेन्स हॉल में प्रारम्भ हुआ। यह प्रशिक्षण कार्यक्रम तीन दिवस तक 27 फरवरी से एक मार्च तक चलेगा।
कार्मिक अधिकारी (अ.श.वृ.) श्री कुमार किशोर ने बताया कि प्रशिक्षण के उद्घाटन सत्रा में अधीक्षण अभियन्ता (अ.श.वृ.) श्री मुकेश ठाकुर ने प्रशिक्षणार्थियों को प्रशिक्षण की महत्ता एवं कुशलतापूर्वक कार्य करने के विषय में जानकारी दी। उन्होंने बताया कि तीन दिवसीय प्रशिक्षण कार्यक्रम में अजमेर शहर वृत्त के 25 मंत्रालयिक व लेखा संवर्ग के कर्मचारी प्रशिक्षण प्राप्त करेंगे। यह प्रशिक्षण ”सी“ एण्ड ”डी“ श्रेणी कर्मचारियों को राष्ट्रीय प्रशिक्षण कार्यक्रम के तहत दिया जा रहा है। यह प्रशिक्षण कार्यक्रम आर.ई.सी. द्वारा आयोजित किया गया है।
प्रशिक्षण के प्रथम दिन में प्रशिक्षुओं को विद्युत वितरण कम्पनियों के कार्य, विद्युत अधिनियम 2003, कन्ज्यूमर इन्डैक्सिंग, खरीद में खरीद अनुबन्ध और सीवीसी के दिशा-र्निदेश संबंधी जानकारी प्रदान की। सहायक लेखाधिकारी (नियम) श्री दिनेश खण्डेलवाल ने प्रशिक्षण के दूसरे दिन प्रशिक्षणार्थियों को सेवा नियमों-अनुशासनात्मक नियम व कर्मचारी कल्याण गतिविधियाँ, संस्थापन एवं स्टाफ भुगतान-पेंशन नियम संबंधी जानकारी दी। साथ ही सहायक अभियन्ता (आई. टी.) श्री जाग्रत गुप्ता ने बिजली उपभोक्ता सेवा और देखभाल में आईटी अनुप्रयोग की जानकारी प्रदान की।
तृतीय सत्रा में अधिशाषी अभियन्ता (योजना) श्री राजीव वर्मा ने प्रशिक्षणार्थियों को विद्युत संबंधी योजना व कृषि नीति के विषय में जानकारी प्रदान की। तदुपरान्त दिवस के अन्तिम सत्रा में कार्मिक अधिकारी (अ.श.वृ.) श्री कुमार किशोर ने प्रशिक्षणार्थियों को सूचना का अधिकार अधिनियम-2005 के विषय में उपयोगी जानकारी प्रदान की।
अधीक्षण अभियंता (अ.श.वृ.) श्री मुकेश ठाकुर ने बताया कि प्रशिक्षण के अंतिम दिन स्टोर प्रबंधन, कर्मचारी कल्याण गतिविधियों, वित्तीय लेखांकन, बिजली अधिनियम व बजट नियंत्राण के विषयों पर प्रशिक्षणार्थियों को विशेषज्ञ अधिकारियो द्वारा प्रशिक्षण प्रदान किया जाएगा।
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घातक दुर्घटना के मृत कर्मचारियों के आश्रितों को 20-20 लाख की मुआवजा राशि का भुगतान स्वीकृत
अजमेर, 28 फरवरी। अजमेर विद्युत वितरण निगम लि. के प्रबंध निदेशक श्री वी. एस. भाटी की स्वीकृति अनुसार निगम के कार्यवाहक सचिव (प्रशासन) श्रीमती नेहा शर्मा ने एक आदेश जारी कर बताया कि निगम में कार्य करते हुए घातक विद्युत दुर्घटना के शिकार सीसीए-तृतीय एवं तकनीकी सहायक के आश्रितों को मुआवजा राशि का भुगतान स्वीकृत किया गया।
सचिव (प्रशासन) ने बताया कि मृत कर्मचारी श्री किशनाराम पुत्रा श्री सुरजा राम सहायक अभियंता खाटूखुर्द, नागौर कार्यालय में सीसीए-तृतीय के पद पर कार्यरत थे, उनकी मृत्यु दिनांक 8 सितम्बर, 2018 को कार्य करते समय विद्युत दुर्घटना के कारण हो गई थी। इसी प्रकार मृत कर्मचारी श्री रोहिताश सैनी पुत्रा श्री सांवर मल सैनी सहायक अभियंता बनेड़ा, भीलवाड़ा कार्यालय में तकनीकी सहायक के पद पर कार्यरत थे, उनकी मृत्यु दिनांक 10 अगस्त, 2017 को कार्य करते समय विद्युत दुर्घटना के कारण हो गई थी। डिस्कॉम द्वारा उक्त मृत कर्मचारियांेके परिवारों को आर्थिक सहायतार्थ व भरण-पोषण हेतु 20-20 लाख रूपए की मुआवजा राशि का भुगतान किया जाएगा।
उन्होंने बताया कि मृत कर्मचारी के आश्रित को एक्स-ग्रेसिया का भुगतान अनुकम्पात्मक अधिनियम के तहत किया जाएगा।

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