18 लाख 76 हजार 346 मतदाता अपने मताधिकार का प्रयोग करेंगे

अजमेर, 13 अप्रेल। लोकसभा आम चुनाव के तहत अजमेर संसदीय क्षेत्र में कुल 18 लाख 76 हजार 346 मतदाता अपने मताधिकार का प्रयोग करेंगे।
जिला निर्वाचन अधिकारी श्री विश्व मोहन शर्मा ने बताया कि अजमेर संसदीय क्षेत्र में कुल 18 लाख 58 हजार 461 सामान्य मतदाता हैं। जबकि 14 हजार 345 दिव्यांग, 10 एनआरआई तथा 3 हजार 530 सर्विस मतदाता है। उन्होंने बताया कि सामान्य मतदाताओं में 9 लाख 44 हजार 976 पुरूष तथा 9 लाख 13 हजार 473 महिला मतदाता हैं। इसी प्रकार दिव्यांगों में 9 हजार 258 पुरूष तथा 5 हजार 87 महिला है। एनआरआई में 6 पुरूष व 4 महिला है। सर्विस वोटर्स में 3 हजार 410 पुरूष तथा 120 महिला मतदाता है तथा 12 अन्य मतदाता है।

18 लाख 58 हजार 461 सामान्य मतदाता
जिला निर्वाचन अधिकारी ने बताया कि विधानसभा क्षेत्र किशनगढ़ में 2 लाख 66 हजार 540, पुष्कर में 2 लाख 32 हजार 339, अजमेर उत्तर में 2 लाख 3 हजार 209, अजमेर दक्षिण में 2 लाख 5 हजार 153, नसीराबाद में 2 लाख 16 हजार 710, मसूदा में 2 लाख 57 हजार 434, केकड़ी में 2 लाख 44 हजार 560 तथा दूदू में 2 लाख 32 हजार 496 सामान्य मतदाता है।
उन्होंने बताया कि किशनगढ़ विधानसभा क्षेत्र में एक लाख 36 हजार 553 पुरूष, एक लाख 29 हजार 987 महिला मतदाता है। पुष्कर विधानसभा क्षेत्र में एक लाख 18 हजार 184 पुरूष, एक लाख 14 हजार 153 महिला तथा 2 अन्य मतदाता है। अजमेर उत्तर विधानसभा क्षेत्र में एक लाख 2 हजार 434 पुरूष, एक लाख 768 महिला तथा 7 अन्य मतदाता है। अजमेर दक्षिण विधानसभा क्षेत्र में एक लाख 2 हजार 918 पुरूष, एक लाख 2 हजार 235 महिला मतदाता है। नसीराबाद विधानसभा क्षेत्र में एक लाख 9 हजार 982 पुरूष, एक लाख 6 हजार 727 महिला तथा एक अन्य मतदाता है। मसूदा विधानसभा क्षेत्र में एक लाख 30 हजार 963 पुरूष, एक लाख 26 हजार 469 महिला तथा 2 अन्य मतदाता है। केकड़ी विधानसभा क्षेत्र में एक लाख 23 हजार 558 पुरूष, एक लाख 21 हजार 22 महिला मतदाता है। इसी प्रकार दूदू विधानसभा क्षेत्र में एक लाख 20 हजार 384 पुरूष तथा एक लाख 12 हजार 112 महिला मतदाता है।

14 हजार 345 दिव्यांग मतदाता
जिला निर्वाचन अधिकारी ने बताया कि दिव्यांग मतदाताओं में किशनगढ़ विधानसभा क्षेत्र में एक हजार 511 पुरूष, 767 महिला मतदाता है। पुष्कर विधानसभा क्षेत्र में एक हजार 664 पुरूष, 766 महिला मतदाता है। अजमेर उत्तर विधानसभा क्षेत्र में 276 पुरूष, 155 महिला मतदाता है। अजमेर दक्षिण विधानसभा क्षेत्र में 624 पुरूष, 384 महिला मतदाता है। नसीराबाद विधानसभा क्षेत्र में एक हजार 806 पुरूष, एक हजार 269 महिला मतदाता है। मसूदा विधानसभा क्षेत्र में एक हजार 201 पुरूष, 722 महिला मतदाता है। केकड़ी विधानसभा क्षेत्र में एक हजार 468 पुरूष, 696 महिला मतदाता है। इसी प्रकार दूदू विधानसभा क्षेत्र में 708 पुरूष तथा 328 महिला मतदाता है।

3 हजार 530 सर्विस मतदाता
जिला निर्वाचन अधिकारी ने बताया कि सर्विस मतदाताओं में किशनगढ़ विधानसभा क्षेत्र में 696 पुरूष, 18 महिला मतदाता है। पुष्कर विधानसभा क्षेत्र में 735 पुरूष, 14 महिला मतदाता है। अजमेर उत्तर विधानसभा क्षेत्र में 249 पुरूष, 20 महिला मतदाता है। अजमेर दक्षिण विधानसभा क्षेत्र में 170 पुरूष, 28 महिला मतदाता है। नसीराबाद विधानसभा क्षेत्र में 404 पुरूष, 5 महिला मतदाता है। मसूदा विधानसभा क्षेत्र में 452 पुरूष, 8 महिला मतदाता है। केकड़ी विधानसभा क्षेत्र में 196 पुरूष, 12 महिला मतदाता है। इसी प्रकार दूदू विधानसभा क्षेत्र में 508 पुरूष तथा 17 महिला मतदाता है।

लोकसभा चुनाव – 2019
सभा से पूर्व लेनी होगी अनुमत
अजमेर, 13 अप्रेल। लोकसभा आम चुनाव 2019 के लिए जारी आदर्श आचरण संहिता के तहत अभ्यर्थियों एवं राजनैतिक दलों को सभा से पूर्व अनुमति लेनी होगी।
जिला निर्वाचन अधिकारी श्री विश्व मोहन शर्मा ने बताया कि व्यक्ति, दल या अभ्यर्थी को किसी प्रस्तावित सभा के स्थान और समय के बारे में स्थानीय प्राधिकारियों को उपयुक्त समय पर सूचना देनी चाहिए। इससे प्रशासन यातायात को नियंत्रित करने और शान्ति तथा व्यवस्था बनाए रखने के लिए आवश्यक इंतजाम कर सकें। दल या अभ्यर्थी को उस दशा में पहले ही यह सुनिश्चित कर लेना चाहिए कि उस स्थान पर जहां सभा करने का प्रस्ताव है, कोई निर्बन्धात्मक या प्रतिबंधात्मक आदेश लागू तो नहीं है यदि ऎसे आदेश लागू हों तो उनकी कड़ाई के साथ पालना किया जाना चाहिए। यदि ऎसे आदेशों से कोई छूट अपेक्षित हो तो उसके लिए समय से आवेदन करना चाहिए और छूट प्राप्त कर लेनी चाहिए।
उन्होंने बताया कि यदि किसी प्रस्तावित सभा के संबंध में लाउडस्पीकरों के उपयोग या किसी अन्य सुविधा के लिए अनुज्ञा या अनुज्ञप्ति प्राप्त करनी हो तो दल या अभ्यर्थी को संबंद्ध प्राधिकारी के पास काफी पहले ही से आवेदन करना चाहिए और ऎसी अनुज्ञा या अनुज्ञप्ति प्राप्त कर लेनी चाहिए। किसी सभा के आयोजकों के लिए यह अनिवार्य है कि सभा में विध्न डालने वाले या अन्यथा अव्यवस्था फैलाने का प्रयत्न करने वाले व्यक्तियों से निपटने के लिए ड्यूटी पर तैनात पुलिस की सहायता प्राप्त करें। आयोजकों को चाहिए कि वे व्यक्तियों के विरूद्ध कोई कार्रवाई नहीं करें।

निर्वाचन व्यय लेखा का निरीक्षण तीन बार होगा
व्यय लेखा रिकॉर्ड प्रस्तुत नहीं करना लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम का उल्लंघन माना जाएगा
अजमेर, 13 अप्रेल। निर्वाचन विभाग के निर्देशानुसार लोकसभा आमचुनाव के तहत चुनाव अवधि में सभी अभ्यर्थियों द्वारा संधारित निर्वाचन व्यय लेखा पंजिका का कम से कम तीन बार निरीक्षण कराना होगा।
निर्वाचन व्यय मॉनिटरिंग प्रकोष्ठ के प्रभारी अधिकारी तथा अतिरिक्त कलक्टर द्वितीय श्री कैलाश चंद लखारा ने बताया कि निर्वाचन व्यय लेखा पंजिका 16 अप्रेल, 22 अप्रेल एवं 26 अप्रेल को प्रातः 10 बजे कलेक्ट्रेट परिसर के अल्प बचत कोषालय अजमेर में निरीक्षण निर्धारित किया गया है। जिसमें सभी अभ्यर्थियों / निर्वाचन अभिकर्ताओं/ निर्वाचन व्यय अभिकर्ताओं को मूल पंजिका, मूल वाउचरर्स, पास बुक आदि रिकॉर्ड के साथ उपस्थित होना अनिवार्य है। उन्होंने बताया कि निरीक्षण हेतु रिकॉर्ड प्रस्तुत करने में असफल होने पर लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम 1951 की धारा 77 का उल्लंघन माना जाएगा।

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