फरवरी तक निवेशकों का पैसा लौटाए सहारा: सुप्रीम कोर्ट

सुप्रीम कोर्ट ने सहारा समूह को निवेशकों का पूरा पैसा लौटाने के लिए फरवरी तक समय दिया है। बुधवार को सुनवाई के दौरान कोर्ट ने कहा कि सहारा को 5,120 करोड़ रुपये तुरंत चुकाने होंगे और बाकी की रकम दो किस्तों में जनवरी के अंत तक लौटाने होंगे।

गौरतलब है कि सहारा ने निवेशकों का पैसा लौटाने के लिए कोर्ट से और वक्त मांगा था, इस एवज में कोर्ट ने आज इस मामले की सुनवाई की। कोर्ट के आदेश के बावजूद निवेशकों के 27,000 करोड़ रुपये वापस नहीं करने पर सोमवार को सर्वोच्च अदालत ने सहारा को कड़ी फटकार लगाई थी। साथ ही मंगलवार तक यह बताने को कहा था कि वह एक सप्ताह में निवेशकों का सारा धन लौटा पाएगा या नहीं।

मंगलवार को सहारा के वकील गोपाल सुब्रमण्यम ने अदालत से रकम वापसी के लिए और समय देने की अपील की। मुख्य न्यायाधीश अल्तमश कबीर की अध्यक्षता वाली तीन सदस्यीय खंडपीठ ने इस याचिका पर सुनवाई टालते हुए समूह को जवाब देने के लिए बुधवार तक का समय दिया था। कबीर ने तो पहले सहारा की नई याचिका पर सुनवाई से ही इन्कार कर दिया मगर बाद में यह कहते हुए इसे स्वीकार कर लिया कि वे निवेशकों की धन वापसी को लेकर ज्यादा चिंतित हैं।

सहारा समूह की कंपनियों सहारा इंडिया रीयल एस्टेट कॉरपोरेशन लिमिटेड (एसआइआरईसीएल) और सहारा हाउसिंग इन्वेस्टमेंट कॉरपोरेशन (एसएचआइसीएल) ने निवेशकों से वैकल्पिक पूर्ण परिवर्तनीय डिबेंचर (ओएफसीडी) के जरिये 24,029 करोड़ रुपये जुटाए हैं। इस साल 31 अगस्त को सुप्रीम कोर्ट ने इसे अवैध ठहराते हुए 15 फीसद ब्याज सहित तीन महीने में इसे लौटाने का आदेश दिया था।

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