अजमेर, 11 अपे्रल। विशेष योग्यजनों के क्षेत्रों में कार्यरत स्वयंसेवी संस्थाओं के विद्यालयों एवं पुर्नवास गृहों में हाईपोक्लोराइड का छिड़काव किया जाएगा।
जिला कलक्टर श्री विश्व मोहन शर्मा ने बताया कि कोरोना महामारी के दौरान लॉकडाउन के अंतर्गत विशेष योग्यजनों के लिए जिले में कार्यरत स्वयंसेवी संस्थाओं के द्वारा संचालित आवासीय तथा गैर आवासीय विद्यालयों एवं मानसिक विमंदित पुर्नवास गृहों में हाईपोक्लोराइड का छिडकाव करवाया जाएगा। संक्रमण के प्रति विशेष योग्यजन अति संवेदनशील होते हैं। इनकी रोग प्रतिरोधक क्षमता भी कमजोर होती है। इस कारण इनमें संक्रमण की आशंका अधिक होती है। इसलिए विशेष योग्यजनों के लिए संचालित इन गतिविधियों के भवनों में समय-समय पर हाईपाक्लोराइड का छिड़काव सुनिश्चित करने के लिए संबंधित अधिकारियों को पाबंद किया गया है।
बेरोजगारों को मिलेगा बेरोजगारी भत्ता
अजमेर, 11 अपे्रल। कोरोना महामारी के दौरान बेरोजगारों को राहत पहुंचाने के लिए सरकार ने बेरोजगारों को मार्च 2020 तक के बकाया बेरोजगारी भत्ते का भुगतान करने के लिए जिला रोजगार कार्यालय को निर्देशित किया है। जिला रोजगार कार्यालय द्वारा शीघ्र हीे राशि बेरोजगारों के खाते में जमा करवाई जाएगी। यह जानकारी जिला कलक्टर श्री विश्व मोहन शर्मा ने दी।
सार्वजनिक स्थानों पर पीक थूकने पर लगाई रोक
अजमेर, 11 अपे्रल। कोरोना महामारी के संक्रमण एवं प्रसार को रोकने के लिए समस्त सार्वजनिक स्थानों पर पीक थूकने पर रोक लगाई गई है।
जिला कलक्टर श्री विश्व मोहन शर्मा ने बताया कि वर्तमान में कोरोना वायरस से बचाव के लिए व्यक्तिगत, पारिवारिक एवं सामाजिक स्तर पर स्वच्छता और साफ-सफाई पर ध्यान देना आवश्यक है। कई व्यक्तियों द्वारा थूक, पान या अन्य चबाये जाने वाले तम्बाकू व गैर तम्बाकू उत्पादों को खाने के बाद पीक को सार्वजनिक स्थानों पर यहां-वहां थूक दिया जाता है। इससे कोविड-19 के संक्रमण के फैलने की आशंका रहती है। इस संक्रमण को रोकने के लिए यह आवश्यक है कि आमजन की इन अस्वास्थ्यकारी आदतों पर सख्ती से प्रतिबन्ध लगाया जाए।
उन्होंने बताया कि कि महामारी की स्थिति में कोविड-19 के संक्रमण को रोकने व आमजन के स्वास्थ्य व सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए व्यापक लोक हित में राजस्थान ऎपिडेमिक डिजीजेज एक्ट, 1957 के अंतर्गत थूक व पान या अन्य चबाये जाने वाले तम्बाकू व गैर तम्बाकू उत्पादों के खाने के बाद पीक को सार्वजनिक स्थानों व संस्थानों में थूकने पर तुरन्त प्रभाव से रोक लगाई गई है। इन आदेशों की अवहेलना की स्थिति में संबंधित के विरूद्ध भारतीय दण्ड संहिता की धारा 188 के तहत दण्डात्मक कार्यवाही अमल में लाई जाएगी।
मुख्यमंत्री निःशुल्क दवा योजना के तहत नियमित दवाईयां किसी भी केन्द्र से प्राप्त की जा सकेगी
अजमेर 11 अप्रेल। जिला कलक्टर श्री विश्व मोहन शर्मा ने मुख्यमंत्री निःशुल्क दवा योजना के तहत नियमित दवाईयां किसी भी स्वास्थ्य केन्द्र से प्राप्त करने के लिए निर्देश प्रदान किए हैं।
श्री शर्मा ने कहा कि कोरोना वायरस के कारण जारी लॉकडाउन के दौरान वरिष्ठ नागरिक एवं नियमित दवाइयां लेने वाले क्रोनिक डिजीजेज के रोगियों को एक फरवरी 2020 या उसके बाद के राजकीय चिकित्सकीय परामर्श के आधार नियमित दवाईयां मुख्यमंत्री निःशुल्क दवा योजना के अन्तर्गत सरकार के किसी भी अस्पताल सीएचसी पीएचसी से उपलब्ध होगी।
उन्होंने कहा कि साथ ही जिले के समस्त कैमिस्टों को निर्देशित किया गया है कि वे एक फरवरी, 2020 के बाद से मरीज के चिकित्सकीय परामर्श के आधार पर जो दवायें उन्हें नियमित रूप से दिया जाना आवश्यक हो, उपलब्ध करायें तथा चिकित्सकीय परामर्श पर ‘‘दवा उपलब्ध करवा दी गई‘‘ लिखते हुए अपनी मोहर भी लगाया जाना सुनिश्चित किया जाए। उल्लेखनीय है कि वरिष्ठ नागरिक, क्रोनिक डिजीजेज के रोगी जिनकी नियमित दवाएं चलती है, वे कोरोना वायरस के मध्यनजर राजकीय चिकित्सक से परामर्श प्राप्त नहीं कर पा रहे है अथवा अस्पताल नहीं जा पा रहे है। ऎसे मरीजों को कोरोना वायरस संक्रमण को देखते हुए यह व्यवस्था की गई है।