प्रबन्ध निदेशक वी.एस. भाटी ने किए 5 कर्मचारी बर्खास्त

अजमेर, 9 जुलाई। अजमेर विद्युत वितरण निगम ने आज एक बड़ा फैसला करते हुए 5 कर्मचारियों को बर्खास्त करने का निर्णय लिया है। इनमें से 2 कर्मचारी बिजली चोरी के मामलों में लिप्त थे जबकि 3 कर्मचारी लम्बे समय से अनुपस्थित चल रहे थे। इसके साथ बिजली चोरी मामलों में संलिप्त दो कर्मचारियों पर 25-25 हजार रूपये का जुर्माना भी लगाया गया है।

अजमेर डिस्कॉम के प्रबन्ध निदेशक श्री वी.एस. भाटी ने बताया कि डिस्कॉम कर्मचारियों की लापरवाही या अनियमितता के किसी भी मामले में कडा रूख अपनाएगा। कोई भी कर्मचारी निगम को नुकसान पहुंचाता है या छवि को खराब करता है तो उसके खिलाफ कार्यवाही की जाएगी। प्रबन्ध निदेशक श्री भाटी के निर्देश पर सचिव श्री एन.एल. राठी ने आज यह आदेश जारी किए।

सचिव श्री एन.एल. राठी ने बताया कि निगम ने 5 कर्मचारियों की सेवाएं समाप्त की है। इनमें से 2 कर्मचारी खुद बिजली चोरी के गंभीर कृत्यों में लिप्त थे। वहीं 3 कर्मचारी लम्बे समय से कार्यालय में नहीं आ रहे थे। इनमें मसूदा के सहायक अभियंता कार्यालय में कार्यरत वरिष्ठ सहायक कंवर सिंह मेहरात के नाईयों की ढाणी, मोमना, मसूदा स्थित परिसर में 9 अक्टूबर 2019 को जांच की गई तो वहां बिजली चोरी पाई गई। निगम ने यहां 56 हजार 246 रुपये का जुर्माना भी लगाया। प्रबन्ध निदेशक ने प्रकरण को गंभीरता से लेते हुए जांच कराई। जांच में आरोप सही पाए जाने पर कंवर सिंह मेहरात को निगम से बर्खास्त करने का निर्णय लिया गया।

इसी तरह मेडता के सहायक अभियंता (पवस) कार्यालय में कार्यरत तकनीकी सहायक गजेन्द्र प्रजापत के खिलाफ जांच में पाया गया कि वह अपने ही कार्यालय के कर्मचारी संतोष कुमार शर्मा व अनंतराज शर्मा के घर पर मीटर रीडिंग में अनियमितता बरत रहा है। जांच में आरोप सही पाए जाने पर उसे बर्खास्त किया गया है। इस मामले में संतोष कुमार शर्मा एवं अनंतराज शर्मा पर भी 25-25 हजार रूपये का जुर्माना लगाया गया है।

श्री राठी ने बताया कि निगम के कनिष्ठ लेखाकार करणवीर मीणा बिना अवकाश स्वीकृत कराए 1 अक्टूबर 2018 तथा जयप्रकाश बिना अवकाश स्वीकृत कराए 16 सितम्बर 2019 से गैर हाजिर चल रहा था। इन दोनों को कई बार नोटिस देने के बावजूद वे कार्यालय में उपस्थित नहीं हुए। दोनों कर्मचारियों की सेवाएं समाप्त कर दी गई है। इसी तरह सहायक राजस्व अधिकारी द्वितीय पुष्कर नारायण बिना अवकाश स्वीकृत कराएं 8 मई 2019 से गैर हाजिर था। कर्मचारी को निगम से बर्खास्त करने का निर्णय लिया जाकर आदेश जारी किया गया।

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