क्षति पूर्ति याचिकाएं खारीज

केकड़ी 18 अप्रैल(पवन राठी)अपर जिला एवम सत्र न्यायाधीश संख्या 2 केकड़ी कुंतल जैन ने दो क्षतिपूर्ति याचिकाएं खारीज करने के आदेश पारित किए।
याचिकाकर्ता कमला देवी बसंत कुमार और दीपक बैरवा की तरफ से अधिवक्ता मनोज आहूजा द्वारा मोटर वाहन अधिनियम की धारा 166 व 140 के अंतर्गत क्षतिपूर्ति याचिका प्रस्तुत की गई थी।
इसी घटना से संबंधित दूसरी क्षतिपूर्ति याचिका महादेव की पुत्री भाग्यश्री द्वारा मोटर वाहन दुर्घटना के समक्ष प्रस्तुत की गई थी।दोनो याचिकाएं अंतरित होकर ए डी जे संख्या 2 केकड़ी को प्राप्त हुई थी जिन पर विचारण किया गया।याचिकाओं में अप्रार्थी गण कैलाश चंद पुत्र रामलाल खाती निवासी मसूदा व नेशनल इन्शुरन्स कंपनी की ओर से अधिवक्ता एस एन हावा व शिव प्रसाद पाराशर के तर्कों रिपोर्ट दर्ज करवाने में 5 दिनों की देरी आरोपित वाहन से दुर्घटना कारित नही होना एवम चश्मदीद गवाह का मृतक को अस्पताल ले जाने का बयान झूठा साबित होना एवम प्रस्तुत नजीरों से सहमत होते हुए मान्य न्यायालय द्वारा दोनो याचिकाओं को खारीज करने के आदेश खुले न्यायालय में सुनाए गए।

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