दिनांक 28.10.2022 जिला परिषद, अजमेर।माननीय जिला प्रमुख अजमेर की जनसुनवाई मंें ग्राम पंचायत माकडवाली के राजस्व ग्राम लोहागल मेें आबादी भूमि को खुर्दबुर्द करने की षिकायत प्राप्त हुई थी जिस पर कार्यवाही करते हुऐ जिला प्रमुख ने जांच के आदेष प्रदान किये गये थे। इस कार्यालय द्वारा मुख्य कार्यकारी अधिकारी जिला परिषद अजमेर के निर्देषन मे ंकमेटी गठित की गई जिसमेें अन्य दो सहायक विकास अधिकारी जिला परिषद अजमेर एव ंग्राम विकास अधिकारी जिला परिषद अजमेर द्वारा जांच की गई।जांच में ग्राम पंचायत माकडवाली द्वारा पटटाबुक, पटटापत्रावली, बैठक कार्यवाही रजिस्टर इत्यादि रिकार्ड उपलब्ध नहीं पाया जाने के आधार ग्राम पंचायत का राजकीय रिकार्ड खुर्दबुर्द करने की पुष्टि हो जाने से तथा विधि विरूद्ध तैयार कर प्रचलित किये गये फर्जी पटटे दस्तावेज के लिए पूर्व सरपंच व ग्राम विकास अधिकारी को उत्तरदायी माना।जांच रिपोर्ट अनुसार उक्त दोनो सरपंच एवं ग्राम विकास अधिकारी ने मिलकर राजकीय पद एवं अपनेपदीय दायित्वयों के निर्वहन में गम्भीर कोताही बरतने व राजकीय नियमो का उल्लघंन व नियम विरूद्ध तरीके से बेष्कीमती राजकीय भूमि को खुर्दबुर्द की गई।जिससे राजकीय धन की भी हानि हुई।अतः जांच रिपोर्ट मे ंविकास अधिकारी पंचायत समिति अजमेर ग्रामीण को प्रकरण की संबंधित थाने में एफआईआर दर्ज कराने हेतु लिखा गया था।उक्त क्रम में किष्च्यनगंज थाना अजमेर मंे पूर्व सरपंच एवं तत्कालीन ग्राम विकास अधिकारी माकडवाली पर दिनांक 27.10.2022 को दण्ड संहिता की धारा 420, 465, 467, 468, 471, 477ए, 409, व 120बी में मुकदमा दर्ज कर कानूनी कार्यवाही प्रारम्भ कर दी गई है।
दीपक कादीया
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