केकड़ी 19 दिसम्बर(पवन राठी)। विवाहिता को दहेज के खातिर घर से बाहर निकालने के मामले में अपर मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट द्वितीय केकड़ी ने दहेज के लोभी पति सहित 6 जनों के खिलाफ सदर थाना केकड़ी में मुकदमा दर्ज करने के आदेश दिये हैं।
ग्राम खवास निवासी अनीसा बानो पुत्री मुन्ना खां ने न्यायालय में एडवोकेट आसीफ हुसैन के जरिये परिवाद पेश कर बताया कि उसका विवाह 2 मई 2015 को हुरड़ा निवासी इनायत अली पुत्र अहमदनूर से हुआ था। विवाह के पश्चात् एक वर्ष तक उसके पति व ससुराल वालों का व्यवहार प्रेम पूर्वक रहा, उसके पश्चात् पति, ससुर अहमद नूर, सास लाली, जेठ हाजी मोहम्मद, छोटी ननद फरीदा अर्थात् ससुराल वालों की दहेज की भूख बढ़ने लगी। उसके मायके से दो लाख रूपये दहेज के रूप में मांगने लगे तथा आये दिन मारपीट करने लगे। जैसे तैसे उसने अपने पिता मुन्ना खां से सम्पर्क किया। उसके पिता ने 27 अप्रेल 2017 को उसको व उसके पति व ससुर को बुलाया और उसके पिता ने ग्राम खवास के बालूराम खारोल से 2रूपया सैंकड़ा से उधार लेकर 2 लाख रूपये दहेज के रूप में दे दिये। इसके पश्चात् में भी ससुराल वालों की भूख और बढ़ गई और 5 लाख रूपये व होण्डा मोटर साईकिल की दहेज के रूप में मांग करने लगे और उससे मारपीट करने लगे। 1 नवम्बर 2022 को शाम करीबन 8 बजे उसके पति सहित व बड़ी ननद जमीला सहित तमाम ससुराल वाले एक मारूतीवेन में उसे बैठाकर उसके मायके ग्राम खवास लेकर आये उक्त लोगों ने उसके पिता मुन्ना खां से 5 लाख रूपये व हेाण्डा मोटर साईकिल की मांग की। उसके पिता ने समझाने का प्रयास किया तो उसके ससुराल वालों ने उसके पिता के साथ गाली गलीौच कर उसके साथ मारपीट करने के उतारू हो गये ओर उसे ग्राम खवास छोड़कर चले गये और उसका स्त्रीधन हड़प लिया।
उक्त प्रकरण की सुनवाई करते हुए न्यायाधीश ने एडवोकेट आसीफ हुसैन के तर्कों से सहमत होते हुए दहेज लोभी पति सहित 6 जनो के खिलाफ सदर पुलिस थाना केकड़ी को मुकदमा दर्ज करने के आदेश दिये।