*चोरी के आरोपी को मिली राहत* न्यायालय ने जमानत की स्वीकार

केकड़ी 18 फरवरी (पवन राठी)अपर जिला एवम सत्र न्यायाधीश क्रम संख्या 1 केकड़ी ने शुक्रवार को चोरी के आरोपी को जमानत स्वीकार कर जमानत पर रिहा किये जाने के आदेश प्रदान किये। जानकारी के अनुसार चोरी की घटना के मामले में सरवाड पुलिस द्वारा गिरफ्तार किए गए आरोपी हसन अली की तरफ से अधिवक्ता इमदाद अली, फ़रीद मोहम्मद शेख एवम निसार अहमद ने अपर जिला एवम सत्र न्यायाधीश क्रम संख्या 1 केकड़ी अम्बिका सोनी के समक्ष एक जमानत प्रार्थना प्रस्तुत कर दौरान बहस में विभिन्न कानूनी तर्क पेश किए जिनसे सहमत होकर न्यायालय ने मुल्जिम हसन अली निवासी सरवाड को तीस – तीस हजार के जमानत मुचलको पर रिहा करने के आदेश जारी किए।

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