जानलेवा हमला करने के आरोपियों की जमानत याचिका खारिज

केकड़ी 12 अप्रेल(पवन राठी)। न्यायिक मजिस्ट्रेट केकड़ी ने रास्ता रोककर जानलेवा हमला करने के आरोपियों सम्पत पुत्र भोलू गुर्जर, सुरेश पुत्र प्रहलाद गुर्जर, श्योजी पुत्र रामनाथ गुर्जर निवासी उम्मेदपुरा पुलिस थाना सावर की जमानत याचिका खारिज किये जाने के आदेश प्रदान किये हैं।
परिवादी के अधिवक्ता मुकेश गुर्जर, अशोक पालीवाल व शिवराज गुर्जर ने बताया कि दिनांक 14.03.2023 को मुल्जिमान सम्पत, सुरेश, श्योजी व अन्य 17 व्यक्तियों ने सामाजिक प्रोग्राम में जा रहे परिवादी गिरिराज गुर्जर के परिवार पर लाठियों, सरियों से रास्ता रोककर जानलेवा हमला किया जिसमें रामराज की आंख पर गंभीर चोट के कारण आंख में फ्रेक्चर, पांचूलाल के सिर में गंभीर चोट व 17 टांके, लाडादेवी के हाथ में फ्रेक्चर, भेरु के हाथ में फ्रेक्चर व मनराजी के सिर में गंभीर चोट आई थी, बाद में इलाज हेतु सावर चिकित्सालय में भर्ती करवाया जहां सेगंभीर हालत होने के कारण जिला चिकित्सालय, केकड़ी रेफर कर दिया जहां से रामराज की हालत गंभीर होने के कारण उसको अजमेर रेफर किया, जहां पर रामराज उपचाररत है, डॉक्टरों की राय के अनुसार आंख के पीछे सिर के हिस्से में गंभीर फ्रेक्चर होने के कारण आंख की रोशनी चली गई है। प्रकरण में मुल्जिमानगण के खिलाफ पुलिस थाना सावर में मुकदमा दर्ज किया गया तथा आरोपियों को गिरफ्तार कर माननीय न्यायालय के समक्ष पेश किया। परिवादी पक्ष की ओर से पैरवी अधिवक्ता मुकेश गुर्जर, अशोक पालीवाल व शिवराज गुर्जर ने की परिवादी के अधिवक्तागणो ने तर्क दिया कि मुल्जिमान का कृत्य गंभीर प्रकृति का अपराध है, यदि इन्हें जमानत का फायदा दिया तो पीड़ित पक्ष को न्याय की प्राप्ति नहीं होगी। माननीय न्यायालय ने परिवादी के अधिवक्ताओं के तर्कों से सहमत होते हुए मुल्जिमानगण की जमानत याचिका खारिज किये जाने के आदेश प्रदान किये हैं।

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