न्यायालय के फैसले के अनुपालन नहीं करने पर निहालचंद पहाड़ियां, केडी जैन शिक्षण परिषद और केडी जैन सीनियर सेकेंडरी स्कूल के सचिव से जवाब तलब करते हुए आदेशित किया कि 3 सप्ताह में इस बाबत शपथ पत्र प्रस्तुत करें न्यायालय के आदेश के अनुपालन कर दी है ऐसा नहीं करने पर दिनांक 19 सितंबर 2023 को न्यायालय में व्यक्तिगत रूप से उपस्थित रहे उल्लेखनीय है कि माननीय उच्च न्यायालय की खंडपीठ ने उक्त संस्थान को आदेशित किया कि ग्रेच्युटी उपार्जित अवकाश के बदले वेतन 6% की दर से भुगतान करें परंतु संस्थान के द्वारा प्रार्थी सुशीला गोयल ने न्यायालय के समक्ष अवमानना याचिका प्रस्तुत की प्रार्थी के अधिवक्ता डीपी शर्मा का तर्क दिया कि विपक्षी संस्थान के द्वारा न्यायालय के आदेश की पालना नहीं की है जोकि दंडनीय अपराध है