ई-टिकट पर नहीं चलेगा राशन कार्ड

 

रेलवे ने आइडी प्रूफ के नियमों में फिर फेरबदल किया है। स्लीपर टिकट यात्रा करने वालों को सहूलियत दी गई है, जबकि ई-टिकट और तत्काल टिकट पर सख्ती हुई है। इस संबंध में रेलवे बोर्ड ने सभी जोन में सर्कुलर जारी कर दिया है।

15 जनवरी से लागू व्यवस्था के मुताबिक, स्लीपर या फिर एसी श्रेणी की ई-टिकट पर अब राशन कार्ड और बैंक की पासबुक बतौर आइडी प्रूफ मान्य नहीं होंगी। इन पर लगा फोटो भी काम नहीं आएगा और टिकट चेकिंग स्टॉफ जुर्माना कर देगा। यदि स्लीपर टिकट रेलवे के कंप्यूटरीकृत आरक्षण कार्यालय से खरीदा गया है तो ऐसी स्थिति में राशन कार्ड और पासबुक दोनों ही मान्य होंगी, लेकिन प्रतिलिपि सत्यापित हो।

राजपत्रित अधिकारी, स्टेशन मास्टर या फिर चीफ रिजर्वेशन सुपरवाइजर ही प्रतिलिपि को सत्यापित कर सकते हैं। उत्तर रेलवे के जनसंपर्क अधिकारी नीरज शर्मा ने बताया कि थर्ड एसी से लेकर फ‌र्स्ट एसी में भी राशन कार्ड और बैंक पासबुक बुक मान्य नहीं होगी।

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