नगरीय निकाय आम चुनाव-2026 जिले में निषेधाज्ञा लागू, विभिन्न प्रतिबन्ध लागू

अजमेर, 19 अगस्त। नगरीय निकाय आम चुनाव- 2026 की घोषणा के साथ ही अजमेर जिले मं निषेधाज्ञा लागू कर दी गई है। इस दौरान बिना अनुमति रैलियांजुलूस आदि नहीं निकाले जा सकेंगे। विभिन्न प्रतिबन्ध भी लागू रहेंगे।

जिला मजिस्ट्रेट श्री लोक बन्धु ने बताया कि नगरीय निकाय आम चुनाव-2026 के दौरान कुछ तत्वों द्वारा विभिन्न उद्देश्यों की पूर्ति के लिए भिन्न-भिन्न तरीको से जिले में लोकशान्ति को विक्षुब्ध किया जा सकता है। जिले में चुनाव शान्तिपूर्वकस्वतन्त्रनिष्पक्ष एवं सुव्यवस्थित ढंग से सम्पन्न कराया जाना आवश्यक है,  साथ ही जिले के सभी क्षेत्रों एवं वर्गो के मतदाता बिना किसी आतंक एवं भय के अपने संवैधानिक मताधिकार का प्रयोग कर सकेंइसके लिए असामाजिकअवांछित एवं बाधक तत्वों की गतिविधियों को नियंत्रित करने तथा कानून व्यवस्था एवं लोक शान्ति बनाए रखने के लिए प्रतिबन्धात्मक उपाय किया जाना नितान्त आवश्यक है। भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता, 2023 की धारा 163 के अन्तर्गत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए अजमेर जिले की राजस्व सीमाओं के अन्दर निषेधाज्ञा लागू की गई है।

उन्होंने बताया कि इस दौरान कोई भी व्यक्ति किसी भी तरह का विस्फोटक पदार्थआग्नेय अस्त्र-शस्त्र यथा रिवाल्वरपिस्टलबन्दुक (एमएल या बीएलगन) आदि एवं अन्य हथियार जैसे गण्डासाफरसीभालातलवारगुप्तीकृपाणचाकूछुरीबरछीकटारधारियाबाधनख (शेरपंजाजो किसी धातु का शस्त्र के रूप में बना हो आदि तथा विधि द्वारा प्रतिबन्धित हथियार और मोटे घातक हथियार लाठी आदि सार्वजनिक स्थानों पर धारण कर न तो घूमेगा और न ही प्रदर्शन कर साथ में लेकर चलेगा। यह आदेश ड्यूटी पर तैनात सीमा सुरक्षा बल राजस्थान सशस्त्र पुलिस बलराजस्थान सिविल पुलिसचुनाव ड्यूटी में तैनात अद्धसैनिक बलहोम गार्ड एवं चुनाव ड्यूटी में तैनात अधिकारियों एवं कर्मचारियों को लागू नहीं होगा। सिख समुदाय के व्यक्तिायों को धार्मिक परम्परा के अनुसार निर्धारित कृपाण रखने की छूट होगी। यह आदेश अनुज्ञापत्रधारी द्वारा शस्त्र पुलिस थाना में जमा कराने के लिए ले जाने पर लागू नहीं होगा। वृद्धदिव्यांग एवं बीमार व्यक्ति जो बिना लाठी के सहारे नहीं चल सकते है। लाठी या बैशाखी का उपयोग चलने में सहारे लेने के लिए कर सकेंगे। राष्ट्रीय राईफल एसोसियेशन के वह सदस्य जो प्रतियोगिता की तैयारी एवं भाग लेने जा रहे हैउन पर यह आदेश लागू नहीं होगा।

उन्होंने बताया कि कोई भी व्यक्ति किसी भी मतदाता को परोक्षअपरोक्ष एवं सांकेतिक रूप से न तो स्वयं डरायेगा व धमकायेगान ही किसी अन्य व्यक्ति को इसके लिए प्रेरित व प्रोत्साहित करेगा। कोई भी व्यक्ति जिले के नगरीय निकाय क्षेत्र में उत्तेजनात्मकसाम्प्रदायिक अथवा जातीय तनाव उत्पन्न करने वाले आपत्तिजनक भाषा का प्रयोग करते हुए भाषण एवं नारेबाजी नहीं करेगा और न ही उसके लिए किसी को उत्प्रेरित करेगा। ऎसी आपत्तिजनक सामग्री का मुद्रण एवं प्रकाशन नहीं करेगा। जिससे कि जातीय तनाव व साम्प्रदायिक सद्भाव को ठेस पहुंचे तथा न तो ऎसे पैम्पलेट्सपोस्टर्स य चुनाव सामग्री छपवाएगा और न ही छापेगा अथवा न ही उसका वितरण करेगा और न करवाएगा।

उन्होंने बताया कि कोई भी व्यक्ति अजमेर जिले के नगरीय निकाय क्षेत्र में आपत्तिजनक सामग्री एवं जातीय तनाव व साम्प्रदायिक सद्भाव को ठेस पहुंचाने वाले किसी भी ऑडियोवीडियो कैसेट्स या सीडी अथवा अन्य किसी भी इलेक्ट्रोनिक्स माध्यम से न तो किसी प्रकार का प्रचार प्रसार करेगा एवं नही कराएगा। कोई भी व्यक्ति नगरीय निकाय क्षेत्र में किसी भी प्रकार का अत्यन्त ज्वलनशील विस्फोटक पदार्थ एवं घातक रासायनिक पदार्थ लेकर नहीं चलेगा और न ही इसका उपयोग करेगा। कोई भी व्यक्ति चुनाव से सम्बन्धित विभिन्न नियमों व निर्देशों की अवहेलना में की गई किसी भी प्रकार की रैली न तो आयोजित करेगाना ही अन्य व्यक्ति को आयोजन के लिए प्रोत्साहित करेगा। कोई भी व्यक्ति जिले में किसी भी स्थान पर व किसी भी समय पर शान्ति भंग करनेचुनाव प्रक्रिया को किसी प्रकार से बाधित करने अथवा उसमें व्यवधान उत्पन्न करने के लिए न तो स्वयं कोई कार्यवाही करेगा और न ही अन्य व्यक्तियों के समूहों को प्रेरित या प्रोत्साहित करेगा।

उन्होंने बताया कि कोई भी व्यक्ति जिले के नगरीय निकाय क्षेत्र में सार्वजनिक स्थानों पर मदिरा का सेवन नहीं करेगा एवं न ही किसी अन्य व्यक्ति को सेवन करायेगा। अधिकृत विक्रेताओं को छोड़कर कोेई भी व्यक्ति निजी उपयोग के अलावा किसी अन्य के उपयोग के लिए सार्वजनिक स्थलों पर मदिरा लेकर आवागमन नहीं करेगा और न ही नियमों में विहित मात्रा से अधिक अपने घर पर संग्रहित करेगा। सूखा दिवस पर मदिरा विक्रय पूर्णतः प्रतिबन्धित रहेगा।

उन्होंने बताया कि कोई भी व्यक्ति सम्बन्धित उपखण्ड मजिस्ट्रेट की स्वीकृति के बिना किसी भी सार्वजनिक स्थल पर कोई भी जुलूससभाभाषण आदि का आयोजन नहीं करेगा एवं न ही सम्बन्धित उपखण्ड मजिस्ट्रेट की पूर्व अनुमति के बिना ध्वनि प्रसारण यंत्र का प्रयोग किया जाएगा। ध्वनि प्रसारण यंत्र के लिए अनुमति सम्बन्धित उपखण्ड मजिस्ट्रेट द्वारा प्रातः बजे से रात्रि 10 बजे तक प्रसारण यंत्र के उपयोग के लिए दी जा सकेगी। ऎसे आयोजनों में कोई इस प्रकार का कृत्य नहीं करेगा जिससे यातायात व्यवस्थाजन व्यवस्था एवं जनशान्ति विक्षुब्ध हो। यह प्रतिबन्ध विवाह समारोह तथा शव यात्रा पर लागू नहीं होगा।

उन्होेंने बताया कि कोई भी व्यक्ति किसी भी शैक्षणिक संस्थान (सरकारीअर्द्ध सरकारीनिजी)सार्वजनिक भवनोंसरकारी एवं अर्द्ध सरकारी कार्यालयों व सम्पत्तियों पर कट-आउटपोस्टरबैनर या अन्य प्रचार सामग्री न तो लगाएगा और न ही किसी भी प्रकार का नारा लेखन या प्रतीक चित्रण करेगा। निजी भवनस्थल एवं सम्पत्ति पर चुनाव प्रचार के लिए पोस्टरबैनर कट आउट आदि का उसके मालिकधारक की पूर्व लिखित अनुमति के बिना नहीं करेगा। परन्तु शहरी क्षेत्रों में निजी सम्पत्ति के स्वामी एवं धारक लिखित सहमति पर भी नारा लेखन एवं पैम्पलेट आदि का चिपकाना वर्जित रहेगा।

उन्होंने बताया कि कोई भी व्यक्ति या  संस्था इन्टरनेट तथा सोशल मीडिया यथा फेसबुकट्विटरव्हाट्स एपयूट्यूब एवं इंस्टाग्राम आदि  के माध्यम से किसी भी प्रकार का धार्मिक उन्मादजातिगत द्वेष या दुष्प्रचार नही करेगा। किसी भी मन्दिरोंमस्जिदोंगुरूद्वारों, गिरिजाघरों या अन्य धार्मिक स्थानों का निर्वाचन प्रचार मंच के रूप  में प्रयोग नहीं किया जाएगा। कोई भी व्यक्ति मतदान दिवस के दिन मतदान केन्द्र से एवं मतगणना दिवस पर मतगणना केन्द्र से 200 मीटर की परिधि के अन्दर किसी भी तरह के मोबाईल फोनसेल फोनवायरलैस का उपयोग नहीं करेगान ही लेकर चलेगा। यह प्रतिबन्ध चुनाव ड्यूटी में लगे पुलिस अधिकारियों एवं कर्मचारियों पर लागू नहीं होगा। मतदान दिवस पर मतदाताओं को वाहनों से मतदान केन्द्रों तक ले जाने और वहां से वापस लाने पर पूर्णतः रोक रहेगी।

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