अजमेर, 13 अक्टूबर। उपभोक्ताओं के हितों के संरक्षण के लिए जिले में विशेष औचक निरीक्षण अभियान चलाया जा रहा है। विधिक माप विज्ञान प्रकोष्ठ की सहायक नियंत्रक भावना दयाल ने बताया कि तीन दिवसीय अभियान के अन्तर्गत मंगलवार को किशनगढ़ शहर में इलेक्ट्रोनिक दुकानों पर पैकेज कमोडिटी नियम 2011 के अन्तर्गत औचक निरीक्षण किया गया। जिसमें ओसवाल इलेक्ट्रोनिक, रूहानिका एक्सपोर्ट सोल्यूसन जो कि एलईडी लाईट बनाती है। इनके पास पैकिंग लाइसेस नहीं मिला, पैकेज कमोडिटी नियम के अन्तर्गत रुल 27 में 5000 का ऑनलाईन चालान किया गया। पाटन स्थित रतन औद्योगिक क्षेत्र में पृथ्नेश रिर्सोस मूंग दाल मील तथा कोटन मैन्यूफेक्चर स्पैकेम सर्जिकल का औचक निरीक्षण किया। जहां नेट कनेट्टेन की कार्यवाही की 50 पीस का वजन किया। यहां औसत वजन सही पाया गया। कांटों का सत्यापन भी मिला। कॉटन के पैकेट पर प्रति ग्राम का वजन नहीं लिखा गया। इस हेतु इम्प्रूवमेंट नोटिस दिया गया। सात दिनों में समस्त पैकेट पर प्रति ग्राम वजन अंकित करने हेतु पाबंद किया गया।
उपभोक्ता मामले विभाग द्वारा इलेक्ट्रानिक आइटम का औचक निरीक्षण कर सभी दुकानदारों को पैकेज कमोडिटी नियम 2011 एवं विधिक माप विज्ञान अधिनियम 2009 की पालना हेतु पाबंद किया गया अन्यथा विभागीय कार्यवाही अमल में लाई जाएगी।