हिरण शिकार मामले की सुनवाई 23 मार्च तक टली

जोधपुर कोर्ट में सलमान खान के खिलाफ चल रहे काले हिरण शिकार मामले की सुनवाई टाल दी गई है। अब यह सुनवाई 23 मार्च को जोधपुर के विशेष अदालत में होगी। सोमवार को सलमान के वकील ने इस बात की जानकारी दी है। इस मामले के अभियुक्त अभिनेता सलमान खान समेत पांच और आरोपी आज अदालत में पेश होने वाले थे। लेकिन मजिस्ट्रेट के नहीं आने के चलते सलमान कोर्ट नहीं पहुंचे।

गौरतलब है कि साल 1998 में फिल्म हम साथ साथ हैं की शूटिंग के दौरान कांकानी गांव में जो हादसा हुआ था उसके आरोप में ही फिल्म अभिनेता सैफ अली खान, तब्बू, नीलम, सोनाली बेंद्रे इन सब को कोर्ट में पेश होना होगा। इन पर आरोप है कि 1 और 2 अक्टूबर की रात इन पांचों ने कांकानी गांव में शिकार किया। 15 साल पुराने इस मामले में अब पांचों आरोपियों के खिलाफ नए सिरे से आरोप तय होंगे।

बताया जाता है कि सलमान समेत ये सभी कलाकार 1998 में फिल्म हम साथ-साथ हैं की शूटिंग करने जोधपुर पहुंचे थे। वहां शूटिंग से फुर्सत मिलते ही ये कलाकार शिकार के लिए निकल पड़े। आरोप है कि इन सितारों ने 1998 में जोधपुर के कांकानी गांव में दो काले हिरणों का शिकार किया था।

आरोपों के मुताबिक 1 और 2 अक्टूबर की रात इन पांचों ने कांकानी गांव में शिकार किया। उसके बाद स्थानीय लोगों ने इन सितारों का भारी विरोध किया। उन्हीं की शिकायत पर सितारों के खिलाफ शिकायत दर्ज कर ली गई थी।

इस मामले में पिछले साल सितंबर में सलमान खान के खिलाफ वाइल्ड लाइफ एक्ट की धारा 51, आ‌र्म्स एक्ट की धारा 27 और धारा 148 के तहत आरोप तय किए गए। तब्बू, सैफ अली खान, सोनाली बेंद्रे और नीलम पर कोर्ट ने वाइल्ड लाइफ एक्ट की धारा 51, 52 और आईपीसी की धारा 147, 149 के तहत आरोप तय किए गए थे।

इस मामले में एक रिव्यू पेटिशन फाइल की गई थी जिसके बाद सलमान को आ‌र्म्स एक्ट की धारा 27 और आईपीसी की धारा 148 से छूट मिल गई थी। वहीं बाकी लोगों को वाइल्ड लाइफ एक्ट की धारा 51 और आईपीसी की धारा 147 और 149 से कोर्ट ने छूट दे दी थी। इसके खिलाफ राजस्थान सरकार ने पहले हाईकोर्ट और फिर सुप्रीम कोर्ट में अपील की, लेकिन दोनों अदालतों ने अपील को ठुकरा दिया था और निचली अदालत के आदेश को बरकरार रखा।

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