सौतेली बेटी से दुराचार व हत्या पर आजीवन कारावास

अजमेर। फास्ट ट्रेक कोर्ट के न्यायधीश के पी सक्सेना ने 8 माह पूर्व हुए यौन शोषण व हत्या के एक मामले में फैसला सुनाते हुए अभियुक्त को आजीवन कारावास और 10 हजार रुपये के अर्थदंड की सजा सुनाई। अपर लोक अभियोजक मंजूर अली ने बताया कि 8 मई 2012 को मदार पहाड़ी पर रहने वाले मुल्जिम शंकर सिंह ने अपनी सौतेली 10 वर्षीया बेटी के साथ दुराचार कर उसकी हत्या कर दी। अदालत ने इस हत्याकांड को विरला मानते हुए इसमें आरोप तय किये, जिसमें 14 गवाह, 36 दस्तावेज और 4 आर्टिकल प्रस्तुत किये गये।
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