जयपुर। फिल्म अभिनेता इरफान खान के खिलाफ सार्वजनिक स्थान पर खुलेआम सिगरेट पीने के आरोप में चीफ मेट्रोपोलिटन मजिस्ट्रेट जयपुर महानगर की कोर्ट में इस्तगासा दायर हुआ है। परिवादी आनंद सिंह राठौड़ का कहना है कि वह 7 मार्च को जयपुर के सांगानेर एयरपोर्ट अपने एक मित्र को लेने आए थे। उस दौरान फिल्म अभिनेता इरफान खान धूम्रपान प्रतिबंधित क्षेत्र में खुलेआम सिगरेट पी रहे थे। इसकी शिकायत एयरपोर्ट अधिकारियों से की गई, लेकिन उन्होंने ध्यान नहीं दिया और न ही सीसीटीवी फुटेज ही उपलब्ध करवाई। परिवादी का कहना है कि सिनेस्टार युवाओं और बच्चों के आदर्श होते हैं और यदि वहीं इस प्रकार खुलेआम सिगरेट पीएंगे तो इससे उन पर विपरीत प्रभाव पड़ता है।
एयरपोर्ट में प्रवेश करने से पूर्व सुरक्षा प्रहरी प्रत्येक व्यक्ति की तलाशी लेते हैं और सिगरेट आदि मिलने पर बाहर ही रख लेते हैं लेकिन इरफान के सैलीब्रेटी होने के कारण उनकी तलाशी नहीं ली गई और उन्हें सिगरेट अंदर ले जाने दी गई।
इस्तगासे में इरफान के खिलाफ राजस्थान धूम्रपान का प्रतिषेध और अधूम्रपाई व्यक्तियों के स्वास्थ्य का संरक्षण एक्ट की धारा 5/11 के तहत कार्रवाई की गुहार की है। मामले में सुनवाई 21 मार्च को होगी।