नई दिल्ली। सुप्रीम कोर्ट ने तुलसीराम प्रजापति मुठभेड़ मामले में भाजपा महासचिव अमित शाह को बड़ी राहत प्रदान करते हुए कहा है कि उनके खिलाफ अलग से एफआरआई दर्ज करने की जरूरत नहीं है।
सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि प्रजापति और सोहराबुद्दीन मुठभेड़ कांड एक ही साजिश का हिस्सा थी, इसलिए उसकी अलग जांच नहीं की जा सकती है।
न्यायमूर्ति पी.सथाशिवम व न्यायमूर्ति बीएस चौहान ने अमित शाह की अपील स्वीकार करते हुए यह आदेश दिया।
खंडपीठ ने प्रजापति मुठभेड़ मामले को सोहराबुद्दीन शेख की मुठभेड़ से संबंधित मामले के साथ ही चलाने का निर्देश दिया।
गौरतलब है कि पुलिस ने 27 दिसंबर, 2006 को कथित मुठभेड़ में तुलसीराम प्रजापति को मार डाला था।