मासूम से दुष्कर्म करने वाले को 12 साल की सजा

4 saal ki balika ke sath rape 01अजमेर। चार साल की बालिका के साथ दुष्कर्म करने के आरोपी को अनुसूचित जाति जनजाति कोर्ट के न्यायाधीश राजेन्द्र कुमार शर्मा ने 12 साल कठोर कारावास की सजा से दंडित किया। सोमवार को अदालत में सुनाये गये इस फैसले की जानकारी देते हुए कोर्ट के विशिष्ट लोक अभियोजक जयबहादुर माथुर ने बताया कि 9 जुलाई 2011 को आरोपी शास्त्रीनगर, हरिनगर, गण्ेाशगढ के रहने वाले प्रताप सिंह ने 4 साल की पीडिता को टॉफी के बहाने अपने घर ले जाकर दुष्कर्म किया। इस मामले में 14 गवाह और 12 दस्तावेज न्यायालय के समक्ष पेश किये गये। 4 saal ki balika ke sath rape 02न्यायाधीश राजेन्द्र कुमार शर्मा ने वारदात को घृणित और घिनोना बताते हुए आरोपी को 12 साल कठोर कारावास की सजा सुनाई।

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