राजस्थान वृद्ध अधिस्वीकृत पत्रकार कल्याण योजना लागू

अजमेर। राज्य सरकार ने एक अप्रेल, 2013 से राजस्थान वृद्ध अधिस्वीकृत पत्राकार कल्याण योजना को लागू कर दिया है। इसके आवेदन पत्र सूचना एवं जनसम्पर्क विभाग की वेबसाइट ww.dipr.rajasthan.gov.in  पर उपलध है।
योजना के तहत किसी दैनिक या साप्ताहिक समाचार-पत्र कम से कम 20 वर्षों तक सवैतनिक कार्य करते रहे पूर्ण कालिक अधिस्वीकृत पत्रकार जिनकी आयु 60 वर्ष या उससे अधिक हो, को प्रतिमाह पांच हजार रुपये सहायता राशि दी जायेगी। यह सहायता राशि प्रारंभ पांच वर्ष के लिए दी जायेगी। यह राशि केवल उन पत्रकारों को दी जायेगी, जिन्हें किसी समाचार पत्र या संस्था आदि से वेतन, पेंशन या नियमित सहायता राशि अथवा राज्य सरकार से कोई अन्य नियमित सहायता प्राप्त हो रही हो।
अधिस्वीकृत पत्रकार को यह शपथ-पत्र देना होगा कि वह आयकर-दाता की श्रेणी में नहीं आता है और यह पात्रता उन अधिस्वीकृत पत्रकारों को होगी जो सूचना एवं जनसम्पर्क निदेशालय राजस्थान से कम से कम 10 वर्ष अधिस्वीकृत रहे हों। पात्र अधिस्वीकृत पत्रकार को प्रतिमाह पांच हजार रुपये की सहायता राशि प्रदान की जाएगी।
योजना के तहत अधिस्वीकृत पत्रकार को ब®क मेें एकल नाम से बचत खाता खुलवाना होगा, जिससे उनके ब®क खाते में राशि जमा की जा सके। इसके लिए पत्राकार को आवश्यक प्रमाण-पत्र प्रति वर्ष जनवरी माह में प्रस्तुत करना होगा।
अधिस्वीकृत पत्रकार पर किसी प्रकार का कोई आपराधिक प्रकरण दर्ज नहीं होना चाहिए। सहायता राशि स्वीकृति के संदर्भ में सूचना एवं जनसम्पर्क निदेशालय में गठित अधिस्वीकरण समिति प्राप्त आवेदनों का परीक्षण कर अपनी अनुशंसाएं देगी, जिस पर अंतिम निर्णय राज्य सरकार का होगा।
सहायता राशि की पात्रता स्वीकृति के बाद भी समाप्त की जा सकती है, यदि लाभार्थी का आचरण पत्रकारिता के मान्य सिद्धान्तों या मानदण्डों के विपरीत पाया जाता है या उनके विरूद्ध कोई आपराधिक प्रकरण दर्ज होता है तो यह पात्रता समाप्त की जा सकेगी। सहायता राशि की स्वीकृति के 5 वर्ष पश्चात प्रकरण वार समीक्षा की जायेगी।

 

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