रेप के बाद मासूम की हत्या के मामले में तीन को फांसी

courtइंदौर। चार साल की बच्ची के साथ रेप कर उसकी हत्या करने वाले तीन दरिंदों को इंदौर जिला अदालत ने फांसी की सजा सुनाई है। आरोपी पिछले साल 24 जून की रात एक विवाह समारोह से शिवानी नाम की एक बच्ची को उठा ले गए थे और उसके साथ पहले गैंगरेप किया, फिर लोहे की रॉड से सिर फोड़कर शव नाले में फेंक दिया था। इंदौर जिला कोर्ट ने 45 दिनों में यह दूसरे मामले में फांसी की सजा सुनाई है। 12 मार्च को कोर्ट ने पांच साल की बच्ची के साथ रेप कर हत्या करने वाले चाचा और चाची को उम्रकैद सुनाई थी।

अतिरिक्त जिला न्यायाधीश इंद्रा सिंह ने जितेंद्र उर्फ जीतू, बाबू उर्फ केतन और सन्नी उर्फ देवेंद्र को रेप, गैंगरेप और हत्या का दोषी ठहराते हुए यह फैसला सुनाया। जज ने आरोपियों की ओर से नरमी बरतने की अपील पर टिप्पणी की कि कृत्य इतना क्रूरतापूर्वक किया गया है कि नरमी नहीं बरती जा सकती। आरोपियों को सजा-ए-मौत दी जाती है।

न्यायाधीश इंद्रा सिंह ने कहा, ‘उनका कृत्य ऐसा नहीं है कि सजा में नर्म रख अपनाया जाए। इस घिनौने कृत्य में नरमी बरतना समाज हित में नहीं होगा।’

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