अजमेर। सिविल लाईन्स स्थित राजस्थान वित्त निगम के शाखा कार्यालय पर मंगलवार को युवा उद्यमिता प्रोत्साहन योजना को बढावा देने के लिए सुविधा केन्द्र का शुभारंम्भ किया गया। युवा उद्यमिता प्रोत्साहन योजना नामक महत्वाकंाक्षी योजना के अन्तर्गत 25 लाख से 1 करोड़ की लागत की परियोजनाओं के लिए न्यूनतम ब्याज दर और सुलभ शर्तो पर राजस्थान वित्त निगम के माध्यम से ऋण सहायता उपलब्ध कराई जायेगी। इस योजना के जरिये युवा उद्यमियों को उनके नये एवं संभव विचारो को संरक्षण प्रदान कर, उत्पादन शुरू करने के लिए उनकी सहायता की जा सकेगी। योजना के लिए योग्य अभियार्थियों को 31 मई तक ऑन लाईन आवेदन करना होगा। योजना के लिए पात्रता 35 वर्ष आयु और कम से कम आईटीआई, उत्तीर्ण या स्नातक होना आवश्यक है।
