जरूरतमंदों ने भरे पेंशन आवेदन पत्र

beawar-logobeawar-logoब्यावर। नगर परिषद ब्यावर स्थित सभाभवन में वार्ड नं0 31 से 35 में रह रहे जरूरतमंद व्यक्तियों के हितार्थ गुरूवार को विशेष पेंशन महाभियान के तहत शिविर लगाया गया। आयुक्त श्री चारण के अनुसार इस शिविर में जरूरतमंद लोगों से पेंशन आवेदनपत्रा भरवाने की कार्यवाही अंज़ाम देने हेतु परिषद के संबंधित अधिकारी व कार्मिक जुटे रहें।

फोलोअप शिविर हुआ आयोजित
ब्यावर। प्रशासन शहरों के संग अभियान 2012-13 में ब्यावर नगरपरिषद के वार्ड नं0 4 व 5 के व्यक्तियों के लम्बित रहे प्रकरणों को निस्तारित करने हेतु शुक्रवार को नगर परिषद हॉल में फोलोअप शिविर आयोजित किया जाएगा। आयुक्त राजेन्द्र सिंह चारण ने संबंधित वार्ड वासियों को इस फोलोअप शिविर का फायदा उठाने की सलाह प्रदान की है।
वार्ड नं0 36से 40 हेतु शिविर सोमवार 13 मई को लगेगा
आयुक्त के अनुसार विशेष पेंशन महाभियान के सोमवार 13 मई को शहर के वार्ड नं0 36 से 40 के जरूरतमंद नागरिकों को पेंशन स्वीकृति हेतु आवेदन पत्र के लिए नगर परिषद सभागार में शिविर आयोजित किया जाएगा।
देवाता एवं नाईकला के 542 जरूरतमंदों को पेंशन स्वीकृृत करके दी राहत
जवाजा पंचायत समिति के ग्राम पंचायत मुख्यालय देवाता एवं नाईकला पर विशेष पेंशन महाभियान के तहत सम्पन्न शिविर में मौके पर जरूरमंद ग्रामीण लोगों को पेंशन स्वीकृत कर राहत प्रदान की गई। विकास अधिकारी हरीश मीणा ने बताया कि अभियान के तहत आयोजित शिविर दौरान देवाता पंचायत क्षेत्रा के 308 तथा नाईकला पंचायत के 234 जरूरतमंद व्यक्तियों केे पेंशन आवेदन पत्रा स्वीकृत किये गए।
शनिवार को कोटड़ा व काबरा मंे पेंशन हेतु शिविर आयोजन
विकास अधिकारी श्री मीणा ने बताया कि विशेष पेंशन महाभियान के तहत पंचायत समिति जवाजा के ग्राम पंचायत मुख्यालय कोटड़ा व काबरा पर शनिवार 11 मई को शिविर आयोजित कर जरूरतमंद ग्रामीणों को मौके पर राहत प्रदान की जाएगी।

गुप्ता मेडीकल स्टोर्स के मालिक को कठोर कैद

छतरपुर। न्यायिक दण्डाधिकारी प्रथम श्रेणी श्री जेएस श्रीवास्तव की अदालत ने एक मेडीकल स्टोर्स के मालिक को ड्रग एण्ड कॉस्मेटिक अधिनियम के नियमों का उल्लंघन करने पर अधिनियम की धारा 27(डी) में एक वर्ष के कठोर कारवास 500 रुपये जुर्माना एवं धारा 28(ए) में एक वर्ष के कठोर कारावास 500 रुपये जुर्माने की सजा सुनाई।
एडवोकेट लखन राजपूत ने बताया कि उपसंचालक खाद्य एवं औषधि प्रशासन कार्यालय छतरपुर में पदस्थ तत्कालीन ड्रग इस्पेक्टर राजीव अग्रवाल ने दिनांक 09 मई 1998 को मे. गुप्ता मेडीकल स्टोर्स बेनीगंज मोहल्ला स्टेट बैंक के पास छतरपुर की दुकान में निरीक्षण किया। उक्त दुकान का संचालन कुल्दीप गुप्ता पुत्र कुन्दनलाल गुप्ता द्वारा किया जाता हैं। निरीक्षण के दौरान ड्रग इस्पेक्टर ने पाया कि दुकान में ना तो दवायें बेचने का रजिस्ट्रेशन लगा हुआ था और ना ही कैश बुक मेमो नियमानुसार तैयार की गई थी। साथ ही दुकान में रखी दवाईयां नियम के मुताबिक उचित तापमान में व निरीक्षण पुस्तिका नही रखी पाई गई। उक्त कमियों के कारण कार्यवाही करते हुये ड्रग इस्पेक्टर एसके सक्सेना ने ड्रग एण्ड कॉस्मेटिक अधिनियम 1940 के तहत परिवाद पत्र अदालत में आरोपी कुल्दीप गुप्ता के खिलाफ पेश किया। न्यायिक दण्डाधिकारी प्रथम श्रेणी श्री जेएस श्रीवास्तव की अदालत ने मामले के सम्पूर्ण विचारण के बाद मे. गुप्ता मेडीकल स्टोर्स के मालिक आरोपी कुल्दीप गुप्ता को नियमों का उल्लंघन करने पर ड्रग एण्ड कॉस्मेटिक अधिनियम के तहत दोषी कारार दिया। तथा धारा 27(डी) में एक वर्ष के कठोर कारवास 500 रुपये जुर्माना एवं धारा 28(ए) में एक वर्ष के कठोर कारावास 500 रुपये जुर्माने की सजा सुनाई।

 

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