कांडा पर रेप और अप्राकृतिक यौन संबंध बनाने के आरोप तय

geetika sharma with kandaनई दिल्ली । एयर होस्टेस गीतिका आत्महत्या मामले में रोहिणी कोर्ट ने हरियाणा के पूर्व गृह राज्यमंत्री गोपाल गोयल कांडा व एमडीएलआर कंपनी की वरिष्ठ प्रबंधक अरुणा चड्ढा के खिलाफ आरोप तय कर दिए हैं। शुक्रवार को जिला जल एसके सरवरिया ने कांडा के खिलाफ गीतिका के साथ दुष्कर्म व अप्राकृतिक यौन संबंध बनाने का आरोप तय किया। इसके अलावा गीतिका को आत्महत्या के लिए उकसाने, अपराधिक साजिश रचने, दस्तावेजों के साथ फर्जीवाड़ा करने, नकली दस्तावेजों को असली के रूप में इस्तेमाल करने व आइटी एक्ट के तहत भी आरोप तय किए गए।

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अदालत ने मामले को सुनवाई के लिए रोहिणी कोर्ट स्थित फास्ट ट्रैक कोर्ट के विशेष न्यायाधीश एमसी गुप्ता की अदालत में स्थानांतरित कर दिया है। इससे कांडा की मुश्किलें और बढ़ गई हैं। गौरतलब है कि गीतिका ने पांच अगस्त, 2012 को अशोक विहार स्थित अपने घर में फांसी लगाकर खुदकुशी कर ली थी। उसने दो पेज का सुसाइड नोट लिखा था, जिसमें अपनी मौत के लिए गोपाल कांडा और अरुणा चड्ढा को जिम्मेदार ठहराया था।

भारत नगर थाना पुलिस ने गीतिका की मां अनुराधा शर्मा के बयान पर उनके खिलाफ मामला दर्ज कर उन्हें अगस्त में ही गिरफ्तार कर लिया था। तब से दोनों तिहाड़ जेल में बंद हैं। गीतिका की मां ने भी इस साल 15 फरवरी को अपने घर में फांसी लगाकर खुदकुशी कर ली थी। परिजनों का कहना था कि बेटी की मौत के बाद वह बहुत परेशान रहा करती थीं। तनाव में आकर उन्होंने यह कदम उठा लिया।

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