नई दिल्ली। दिल्ली पुलिस की तरफ से देश की राजधानी में आतंकी हमलों को अंजाम देने की कथित साजिश रचने के आरोप में गिरफ्तार किए गए संदिग्ध हिजबुल आतंकी लियाकत शाह को शुक्रवार को एनआइए की विशेष अदालत ने जमानत दे दी है।
जिला न्यायाधीश आइ एस मेहता ने 20 हजार रुपये के निजी मुचलके और इतनी ही रकम की जमानत पर लियाकत को रिहा करने के आदेश दिए। अदालत ने लियाकत को जमानत देने के साथ कई शर्ते भी लगाई हैं। अदालत के आदेश के मुताबिक, वो इजाजत के बगैर देश नहीं छोड़ सकते।
45 वर्षीय लियाकत को उनके परिवार के साथ 20 मार्च को उत्तर प्रदेश के गोरखपुर में भारत-नेपाल सीमा पार करते समय गिरफ्तार किया गया था। लियाकत का कहना था कि वह जम्मू-कश्मीर सरकार की पुनर्वास नीति के तहत आत्मसमर्पण करने के लिए आया था। सीमा पार करने के तुरंत बाद उसे गिरफ्तार करने वाली दिल्ली पुलिस ने आरोप लगाया था कि लियाकत राजधानी में होली से पहले आतंकवादी हमले करने की साजिश में शामिल था।
दिल्ली और जम्मू-कश्मीर पुलिस की ओर से लियाकत की गिरफ्तारी को लेकर अलग-अलग बयान आने के बाद गृह मंत्रालय ने 28 मार्च को एक अधिसूचना जारी कर यह मामला एनआइए को सौंप दिया था।