यह आदेश शासन उपसचिव श्री पुरूषोत्तम बियाणी के आदेशानुसार राजस्थान नगर पालिका अधिनियम 2009 (अधिनियम संख्या 18 वर्ष 2009) की धारा 4 (1) में प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए राज्य सरकार ग्राम पंचायत देवनगर पंचायत समिति पीसांगन के बिना आबादी के क्षेत्र बूढ़ा पुष्कर, मध्य पुष्कर एवं सुधाबाय की सम्पूर्ण सीमा क्षेत्र को ग्राम पंचायत देवनगर की सीमा से हटाते हुये नगर पालिका पुष्कर की सीमा में शामिल जाने की एतद् द्वारा स्वीकृति प्रदान कर दी गई है।
श्री बूढ़ा पुष्कर विकास एवं समारोह समिति के सभी सदस्यों ने मुख्यमंत्री श्रीमती वसुंधरा राजे जी का आभार व्यक्त किया है और कहा कि निश्चित रूप से इन क्षेत्रों को नगर पालिका क्षेत्र में लेने से विकास को ओर गति मिलेगी।
सम्पत सांखला
महासचिव
श्री बूढा पुष्कर विकास एवं
समारोह समिति, अजमेर
मों. 9414003177