अजमेर। मदनगंज-किशनगढ़ में आगामी 7 सितम्बर को आयोजित होने वाले प्रसिद्घ बालाजी मेले में कानून एवं सुरक्षा व्यवस्था की दृष्टि से 6 सितम्बर को शाम 6 बजे से 8 सितम्बर को प्रात: 8 बजे तक विभिन्न पाबंदियां लगाई गई हैं। उपखण्ड मजिस्टे्रट किशनगढ़ ने बताया कि दण्ड प्रक्रिया संहिता की धारा 144 में निहित शक्तियों का प्रयोग करते हुए किशनगढ़ नगर परिषद क्षेत्र में 6 सितम्बर को शाम 6 बजे से 8 सितम्बर को प्रात: 8 बजे तक किसी भी व्यक्ति द्वारा किसी भी प्रकार के शस्त्र, तलवार, बरछी, लाठी, चाकू, भाले, गंडासे, अन्य धारधार हथियार, अग्नि शस्त्र या विस्फोटक पदार्थ अपने पास रखने एवं मेले में लेकर चलने पर प्रतिबंध लगाया गया है। आदेश की अवहेलना करने पर दोषी व्यक्ति के खिलाफ कार्यवाही की जाएगी।