ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज विभाग के अवर सचिव ने जारी किये जांच प्रकरण समाप्त कर बहाली आदेश
अजमेर। ग्रामीण विकास एवं पंचायत राज विभाग द्वारा निलम्बित किये गए ग्राम पंचायत जवाजा एवं पीसांगन सरपंच को राज्य सरकार ने बुधवार को इनके विरूद्व विचाराधीन जांच प्रकरण को समाप्त करते हुए बहाली आदेश ग्रामीण विकास एवं पंचायत राज विभाग के अवर सचिव (जांच) श्री श्रवण कुमार बुनकर ने जारी कर दिये है।
जिला परिषद मुख्य कार्यकारी अधिकारी श्री एल.आर.गुगरवाल ने बताया कि ग्राम पंचायत जवाजा सरपंच विनोद कुमार बंशीवाल को नियमों के विरूद्व पट्टे जारी करने के कारण 17 जुलाई 2014 को एवं ग्राम पंचायत पींसागन सरपंच श्रीमति लॉजवंति डांगी को 8 अगस्त 2014 को निलम्बित किया गया था। पीसागन सरपंच श्रीमति लॉजवंति डांगी द्वारा राज्य सरकार के उक्त आदेश के विरूद्व धारा 97 के तहत प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर उक्त आदेश को निरस्त कर प्रकरण समाप्त करने का निवेदन किया गया था, राज्य सरकार ने पीसांगन सरपंच श्रीमति डांगी को सुनने एवं सुनवाई के दौरान बताए गए तथ्यों को मध्य नजर रखते हुए संभागीय आयुक्त अजमेर द्वारा जारी प्रस्ताव एवं विभागीय अनुमोदन के बाद बहाली के आदेश जारी किये है। वहीं ग्राम पंचायत जवाजा सरपंच विनोद कुमार बंशीवाल द्वारा पंचायत राज मंत्री को उक्त आदेशों के विरूद्व धारा 97 में प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया गया जिस पर राज्य सरकार द्वारा द्वारा विचार किया जाकर प्रस्तुत तथ्यों से संतुष्ठ होने कारण उनके विरूद्व 17 जुलाई 2014 को जारी विभागीय निलम्बन आदेश को निरस्त करते हुए विचाराधीन जांच प्रकरण को समाप्त करते हुए बहाली के आदेश जारी किये गये है।
(विकास जादम)
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