
उपखण्ड मजिस्टेªट श्री अशोक कुमार ने बताया कि दीपावली पर्व पर घातक विस्फोटक जैसे राॅकेट, चिडि़या, हवाई जहाज, हवाई पटाखे, बारूद की गोली एवं सूतली बम आदि का प्रयोग किया जाता है। इनके प्रयोग पर पाबंदी लगाई गई है। इसी तरह रात्रि 10 से प्रातः 6 बजे तक लाउड स्पीकर एवं उच्च आवाज करने वाले यंत्रांे पर भी पाबंदी रहेगी। इस आदेश का उल्लंघन करने वाले के खिलाफ भादसं की धारा 188 के तहत कार्यवाही की जाएगी।