झूठे मामले दर्ज कराने वालों की खैर नही, होंगे सजा से दंडित

beawar police thanaब्यावर, (हेमन्त साहू)। शहर पुलिस द्वारा जांच करने के बाद झूठी शिकायत का पता चलने पर 11 लोगो के विरुद्ध पुलिस ने न्यायालय में परिवाद दिया। आपसी रंजिश, मामूली कहासुनी और दुश्मनी निकालने के लिए पुलिस में झूठी शिकायत देने वालों के खिलाफ अब पुलिस ने सख्त रवैया अपना लिया है। जांच के दौरान समझौता करने वालों और जांच में शिकायत झूठी पाई जाने या शिकातय को बढ़ा चढ़ा कर पेश करने वाले गंभीर प्रवत्ति वाले 11 मामलों में पुलिस ने न्यायालय में झूठी शिकायत देने वालों के खिलाफ न्यायालय में परिवाद पेश किया। झूठी शिकायत कर न्यायालय और पुलिस का समय बर्बाद करने के मामलों को गंभीर मानते हुए न्यायालय ने पुलिस को उक्त परिवाद के आधार पर कार्रवाई करने के आदेश जारी किए हैं।
झूठी शिकायतों में आएगी कमी :सिटी थानाप्रभारी सतेंद्र सिंह नेगी ने बताया कि शहर थाने में प्रतिवर्ष औसतन 700 से 800 मामले दर्ज होते हैं। जिनमें करीब 30 प्रतिशत मामलों में जांच के बाद एफआर लगानी पड़ती है। झूठी शिकायत देने वालों के खिलाफ कार्रवाई होने से ऐसी शिकायतों में कमी आएगी। झूठी शिकायतों के मामलों में हो रही वृद्धि को देखते हुए सहायक पुलिस अधीक्षक जय यादव के निर्देश पर सिटी थाना पुलिस ने कार्रवाई शुरू कर दी। सिटी थाना प्रभारी सतेंद्र सिंह नेगी ने बताया कि झूठी शिकायतों की जांच में पुलिस बल इस कदर उलझ जाता है कि कई सच्चे मामलों की जांच के लिए भी समय नहीं मिल पाता। इससे निजात पाने के लिए पुलिस ने झूठे शिकायत कर्ताओं के खिलाफ नियमानुसार कानुनी कार्रवाई की योजना तैयार की है। इसी योजना के तहत ये कार्रवाई की गई।
इनके खिलाफ पेश किया पुलिस ने परिवाद : जांचके बाद शिकायत झूठी पाई जाने पर पुलिस ने संतोष पत्नी सुरेंद्र सिंह, सुगन चंद पुत्र मंगाराम, सुरेश कुमार पुत्र प्रेमचंद, जसदीपसिंह पुत्र गुरुबच्चन सिंह, मधुसुदन सिंह पुत्र कल्याण सिंह, महेश गर्ग पुत्र कैलाश चंद, जयसिंह पुत्र हनुमान सिंह, मुकेश पुत्र दुलीचंद बैरवा, गणेशमल उर्फ उत्तम चंद पुत्र चांदमल विनायकिया, लक्ष्मी पत्नी रणवीर सिंह और कमलेश पुत्र घनश्याम सिंधी की शिकायतें जांच में झूठी पाई गई। जांच में कोई भी रिपोर्ट झूठी पाए जाने पर भारतीय दंड सहिता की धारा 182, 211 के अनुसार आरोपी को 6 माह का कारावास और जुर्माने अथवा दोनों सजा से दंडित किया जा सकता है।

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