अजमेर। अजमेर विद्युत वितरण निगम लिमिटेड़ द्वारा कृषि उपभोक्ताओं को सुविधा प्रदान करने के उद्देष्य से लागू की गई ‘‘स्वैच्छिक भार वृद्धि घोषणा योजना’’ आगामी 9 जनवरी तक प्रभावी रहेगी।
अजमेर शहर वृत के अधीक्षण अभियंता ने बताया कि इस योजना का लाभ लेने हेतु अजमेर जिले के समस्त कृषि उपभोक्ता अपने बढे़ हुए कृषि कनेक्षन के लोड की घोषणा कर संबंधित सहायक अभियंता के यहां आवेदन कर बिना पेनल्टी राषि के केवल धरोहर राषि जमा करा कर बढे़ हुए भार को नियमित करा सकते हैं, जिसकी अंतिम तिथि 9 जनवरी, 2014 रहेगी।
उन्होंने बताया कि 9 जनवरी के पष्चात निगम द्वारा कृषि उपभोक्ताओं के विद्युत कनेक्षन का भार सत्यापन के लिए विषेष अभियान चलाया जाएगा एवं यदि भार बढ़ा हुआ पाया जाएगा तो निगम नियमानुसार समस्त पेनल्टी राषि मय धरोहर राषि के वसूल करेगा।