203 स्थानों पर बिजली चोरी पकड़ी

AVVNL thumbअजमेर। अजमेर विद्युत वितरण निगम लि. के प्रबंध निदेशक श्री हेमन्त कुमार गेरा के निर्देशानुसार सतर्कता दलों द्वारा बिजली चोरी रोकने के लिए की गई प्रभावी कार्यवाही के तहत गुरूवार को विभिन्न वृत्तांे के 266 स्थानों पर छापामार कार्यवाही की जाकर कुल 203 स्थानों पर बिजली चोरी पकड़ कर कुल 38 लाख 62 हजार 620 रूपए का राजस्व वसूली का निर्धारण किया गया।
निगम के अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक (सतर्कता) श्री राममूर्ति जोशी ने बताया कि बिजली चोरी रोकने के लिए 19 मार्च को की गई कार्यवाही के तहत बिजली चोरी के सामने आए मामलों में अजमेर वृत्त में 46 स्थानों पर जांच कर 28 स्थानों पर बिजली चोरी पकड़ते हुए 6 लाख 13 हजार रूपए का राजस्व निर्धारण किया गया। भीलवाड़ा वृत्त में 19 स्थानों पर जांच कर 14 स्थानों पर बिजली चोरी पकड़ते हुए 85 हजार रूपए का राजस्व निर्धारण किया गया। नागौर वृत्त में 39 स्थानों पर जांच कर 37 स्थानों पर बिजली चोरी पकड़ते हुए 3 लाख 86 हजार रूपए का राजस्व निर्धारण किया गया जबकि झुंझुनूं वृत्त में 8 स्थानों पर जांच कर सभी स्थानों पर बिजली चोरी पकड़ते हुए 6 लाख 60 हजार 253 रूपए का राजस्व निर्धारण किया गया।
उन्होंने बताया कि सीकर वृत्त में 98 स्थानों पर जांच कर 94 स्थानों पर बिजली चोरी पकड़ कर 16 लाख 50 हजार रूपए का राजस्व निर्धारण किया गया। वही डूँगरपुर वृत्त में 26 स्थानों पर जांच कर 16 स्थानों पर बिजली चोरी पकड़तेे हुए 4 लाख 27 हजार 367 रूपए का राजस्व निर्धारण किया गया। राजसमंद वृत्त में 20 स्थानों पर जांच कर 6 स्थानों पर बिजली चोरी पकड़ते हुए 41 हजार रूपए का राजस्व निर्धारण किया गया तथा उदयपुर वृत्त में 10 स्थानों पर जांच की गई। इसी दिन विभिन्न वृत्तों में कुल 51 मोबाइल टावरों की भी जांच की गई।

विद्युत थानों द्वारा की गई कार्यवाही:-
अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक (सतर्कता) श्री राममूर्ति जोशी ने बताया कि बुधवार को विद्युत चोरी निरोधक पुलिस थानों में विद्युत चोरांे के खिलाफ कुल 20 प्रकरण दर्ज किए गए जिनमें से 15 प्रकरणों का निस्तारण कर 2 लाख 3 हजार 225 रूपए का जुर्माना वसूला गया।
उन्होंने बताया कि अजमेर में एक प्रकरण का निस्तारण कर 3 हजार 251 रूपए का जुर्माना वसूल किया गया जबकि किशनगढ़ में 5 प्रकरणों का निस्तारण कर 73 हजार 942 रूपए का जुर्माना वसूल किया गया। वहीं भीलवाड़ा में 2 प्रकरण में 45 हजार 647 रूपए, नागौर में एक प्रकरण में 14 हजार 415 रूपए, मकराना में 2 प्रकरणों में 26 हजार 80 रूपए, रींगस में एक प्रकरण में 4 हजार 742 रूपए, बड़ी सादड़ी में एक प्रकरण में 3 हजार 32 रूपए तथा उदयपुर में 2 प्रकरणों में 32 हजार 116 रूपए की राशि वसूल की गई।

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