82 स्थानों पर बिजली चोरी पकड़ी

AVVNL thumbअजमेर, 8 अप्रेल। अजमेर विद्युत वितरण निगम लि. के प्रबंध निदेशक श्री हेमन्त कुमार गेरा के निर्देशानुसार सतर्कता दलों द्वारा बिजली चोरी रोकने के लिए की गई प्रभावी कार्यवाही के तहत बुधवार को विभिन्न वृत्तांे के 88 स्थानों पर छापामार कार्यवाही की जाकर कुल 82 स्थानों पर बिजली चोरी पकड़ कर कुल 8 लाख 58 हजार रूपए का राजस्व वसूली का निर्धारण किया गया।
निगम के अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक (सतर्कता) श्री राममूर्ति जोशी ने बताया कि बिजली चोरी रोकने के लिए 8 अप्रेल को की गई कार्यवाही के तहत बिजली चोरी के सामने आए मामलों में अजमेर वृत्त में 3 स्थानों पर जांच कर सभी स्थानों पर बिजली चोरी पकड़ते हुए एक लाख 65 हजार रूपए का राजस्व निर्धारण किया गया। भीलवाड़ा वृत्त में 16 स्थानों पर जांच कर सभी स्थानों पर चोरी पकड़कर एक लाख 10 हजार रूपए का राजस्व निर्धारण किया गया। नागौर वृत्त में 44 स्थानों पर जांच कर 42 स्थानों पर बिजली चोरी पकड़ते हुए 4 लाख 27 हजार रूपए का राजस्व निर्धारण किया गया।
उन्होंने बताया कि चित्तौड़गढ़ वृत्त में 5 स्थानों पर जांच कर सभी स्थानों पर बिजली चोरी पकड़ते हुए 40 हजार रूपए का राजस्व निर्धारण किया गया। जबकि प्रतापगढ़ वृत्त में 7 स्थानों पर जांच कर 3 स्थानों पर चोरी पकड़कर 15 हजार रूपए का राजस्व निर्धारण किया गया। राजसमंद वृत्त में 10 स्थानों पर जांच कर सभी स्थानों पर बिजली चोरी पकड़ते हुए 60 हजार रूपए का राजस्व निर्धारण किया गया तथा उदयपुर वृत्त में 3 स्थानों पर जांच कर सभी स्थानों पर बिजली पकड़कर 41 हजार रूपए का राजस्व निर्धारण किया गया।

विद्युत थानों द्वारा की गई कार्यवाही:-
अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक (सतर्कता) श्री राममूर्ति जोशी ने बताया कि बुधवार को विद्युत चोरी निरोधक पुलिस थानों में विद्युत चोरांे के खिलाफ कार्यवाही कर 16 प्रकरण दर्ज कर कुल 12 प्रकरणों का निस्तारण कर एक लाख 2 हजार 244 रूपए का जुर्माना वसूल किया गया।
उन्होंने बताया कि अजमेर में एक प्रकरण का निस्तारण कर 27 हजार 219 रूपए का जुर्माना वसूल किया गया जबकि किशनगढ़ में एक प्रकरण का निस्तारण कर 8 हजार 568 रूपए का जुर्माना वसूल किया गया। वहीं भीलवाड़ा में 2 प्रकरणों में 11 हजार 774 रूपए, नागौर में एक प्रकरण में 2 हजार रूपए, झुंझुनूं में 3 प्रकरणों में 26 हजार 716 रूपए, सीकर में एक प्रकरण में 3 हजार 310 रूपए, रींगस में एक प्रकरण में 5 हजार 100 रूपए तथा बांसवाड़ा में 2 प्रकरणों में 17 हजार 557 रूपए की राशि वसूल की गई।

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