ब्यावर, 18 मई। राज्य सरकार के निर्देशानुसार ब्यावर उपखण्ड क्षेत्रा में राजस्व लोक अदालत अभियान: न्याय आपके द्वार 2015 का आगाज 18 मई को निकटवर्ती नून्द्री मेन्द्रातान ग्राम स्थित अटल सेवा केन्द्र पर नून्द्री मेन्द्रातान पंचायत वासियों के हितार्थ आयोजित किये गये शिविर आयोजन केसाथ हुआ।
ब्यावर तहसीलदार मदन लाल जीनगर, गिरदावर धर्मराज, राजस्व पटवारी सर्वश्री मिट्ठूसिंह, जसवन्त कुमार आर्य, प्रभू सिंह रावत, छगन लाल चौधरी, अभिभाषक चन्द्र विजय सिंह, ग्राम सेवक उम्मेद सिंह , पंचायत सरपंच बतूल बानो, उपसरपंच जगदीश सिंह सहित उनकी वार्ड पंच टीम ने प्रातःकाल से ही राजस्व लोक अदालत आयोजन संबंधी व्यवस्थाएं सम्भाल ली। पंचायत के विभिन्न ग्रामों के लोग लोक अदालत में अपने राजस्व प्रकरणों के निस्तारणार्थ पहुंचे , जिन्हें राजस्व टीम द्वारा वांछित जानकारी प्रदान कीगई।
जिला अजमेर : राजस्व लोक अदालत अभियान ‘‘ न्याय आपके द्वार वर्ष 2015 ’’ हैण्डबुक का किया विमोचन
राजस्व लोक अदालत आयोजन का आज प्रथम दिवस था। जवाजा पंचायत समिति प्रधान श्रीमती गायत्राी देवी रावत शिविर में पहुंची। तहसीलदार मदन लाल जीनगर ने जवाजा प्रधान श्रीमती गायत्राी रावत व सरपंच नून्द्री मेन्द्रातान बतूल बानो के संग जिला अजमेर की राजस्व लोक अदालत अभियान: न्याय आपके द्वारा 2015 से संबंधित प्रकाशित हैण्डबुक का संयुक्त रूपसे विमोचन कराया। इस हैण्ड बुक में लोक अदालत से संबंधित कई महत्वपूर्ण बातों, राज्य सरकार के महत्वपूर्ण आदेशा,ें पत्रा-परिपत्रों तथा शिविर कार्यक्रम का समावेश है।
सीईओ राजेश चौहान ने किया राजस्व लोक अदालत संबंधी कार्यवाही का अवलोकन
जिला परिषद अजमेर के मुख्य कार्यकारी अधिकारी (सीईओ) राजेश चौहान अचानक नून्द्री मेन्द्रातान स्थित अटल सेवा केन्द्र पर चल रही राजस्व लोक अदालत अभियान की कार्यवाही देखने पहुंच गए। इस मौके पर नून्द्री मेन्द्रातान ग्राम पंचायतवासियों एवं सरपंच बतूल बानो, उप सरपंच जगदीश सिंह सहित अन्य स्थानीय जन प्रतिनिधियों ने सीईओ राजेश चौहान, तहसीलदार मदन लाल जीनगर तथा बीडीओ राजेेश मीणा का साफा एवं मार्ल्याणप के साथ स्वागत किया। सीईओ राजेश चौहान ने राजस्व टीम को मुस्तैदी के साथ राजस्व लोक अदालत के मौके पर जरूरतमंद ग्रामीणों को राहत पहुंचाने केलिए दिशा निर्देश प्रदान किया।
एक राजस्व प्रकरण निस्तारित
एसडीओ नमित मेहता के अनुसार राजस्व लोक अदालत अभियान ‘‘ न्याय आपके द्वार वर्ष 2015 ’’ के तहत नून्द्री मेन्द्रातान पंचायत मुख्यालय पर कोर्ट कैम्प सहित लोक अदालत के कुल 54 प्रकरण प्रस्तुत हुए। राजस्व लोक अदालत में 15 प्रकरण चिन्हित हुए। इस में से एक प्रकरण धारा 88 राज0काश्कातकार अधिनियम के तहत निस्तारित कर संबंधित पक्षों को राहत प्रदान की गई। इसके साथही राजस्व टीम द्वारा एक प्रकरण बंटवारा संबंधी, 5 नकलें ज़ारी करने तथा 8 नामान्तरणकरण तस्दीकी संबंधी कार्यवाही की गई।
कार्यभार ग्रहण करने के तुरन्त बाद एसडीओ नमित मेहता पहुंचे राजस्व लोक अदालत आयोजन स्थल
ब्यावर, 18 मई। राज्य सरकार के आदेशानुसार भारतीय प्रशासनिक सेवा के अधिकारी श्री नमित मेहता ने सोमवार 18 मई को ब्यावर एसडीओ का पदभार सम्भाल लिया। वे एसडीओ बीकानेर-उत्तर से स्थानान्तरित होकर आएं हैं। श्री नमित महेता ने एसडीओ पदभार ग्रहण करने के तुरन्त बाद उन्हांेंने नून्द्री मेन्द्रातान पहुंचकर वहां की राजस्व लोक अदालत: न्याय आपके द्वार 2015 संबंधी व्यवस्थाओं का बारीकी से जानकारी ली। तहसीलदार मदनलाल जीनगर एवं राजस्व टीम द्वारा एसडीओ मेहता को शिविर व्यवस्था एवं प्रगति से अवगत कराया। एसडीओ नमित मेहता का नून्द्री मेन्द्रतान पंचायत टीम द्वारा साफा व माल्यार्पण का अभिनन्दन किया गया। नये एसडीओ नमित मेहता ने ग्रामीण को लोक अदालत के फायदों के बारे में जानकारी दी। जनप्रतिनिधियों एवं राजस्व विभाग के कार्मिकों एवं अधिकारियों को इसके फायदों के बारे में आम जन में अपेक्षित प्रचार-प्रसार पर बल दिया।
एसडीओ ने बतायी लोक अदालत की विशेषताएं लोक अदालत का पूरा फायदा उठाने हेतु किया ग्रामीणों से अनुरोध
एसडीओ नमित मेहता ने बताया कि लोक अदालत के निर्णय को दीवानी अदालत की डिक्री माना जाता है। लोक अदालत का निर्णय अंतिम होता है। लोक अदालत के निर्णय की अपील नहीं होती है। लोक अदालत मे प्रि-लिटीगेशन विवाद भी निष्पादित करवाया जा सकता है। इसमें प्रकरण की कोर्ट फीस वापस मिल जाती है, अपील का झंझट नहीं होता। वादी द्वारा वाद सामान्य कागज पर ही प्रस्तुत किया जा सकता है। इसमें अधिवक्ता की अनिवार्यता नहीं है। आवेदन केलिए किसी प्रकार की फीस नहीं लगती। खर्चा रहित इस प्रणाली में विवाद का समाधान संक्षिप्त विचारण से किया जाता है। अतः यह न्याय की सस्ती व त्वरित प्रणाली है। गरीबों की न्यायालय तक पहुंच बढ़ती है। लम्बी व औपचारिक तथा कानूनी बारीकियों संबंधी प्रक्रिया के स्थान पर लोक अदालत में अनौपचारिक व संक्षिप्त व लचीली प्रक्रिया अपनायी जाती है। लोक अदालत में एक ही दिन में राजस्व वाद दायर करने से लेकर वाद निस्तारण तक की कार्यवाही सम्पादित की जा सकती है। सीपीसी 1908 के अन्तर्गत साक्षियों को बुलाने व परीक्षण करने, दस्तावेज प्रस्तुत करवाने, शपथ पत्रा पर साक्ष्य लेने एवं किसी न्यायालय/ कार्यालय से सार्वजनिक दस्तावेज या उसकी प्रति मंगवाने की सिविल न्यायालय की शक्तियां प्राप्त है।
एसडीओ नमित मेहता ने कहा है कि लोक अदालत कुल मिलाकर पक्षकारों के बीच समझौता / समायोजन, निष्पक्षता, पारदर्शिता, स्वैच्छिकता, मिलनसारिता, सहभागिता, उम्मीद/आशा/अपेक्षा व मैत्राी भाव पर आधारित है। अतः इसके व्यापक प्रचार-प्रसार एवं लोक अदालत का पूरा फायदा उठाने की आवश्यकता है।
बड़ाखेड़ा में आज 19 मई राजस्व लोक अदालत लगेगी :
ब्यावर, 18 मई। राजस्व लोक अदालत अभियान: न्याय आपके द्वार 2015 के तहत 19 मई को टॉडगढ़ क्षेत्रान्तर्गत ग्राम पंचायत मुख्यालय बड़ाखेड़ा के अटल सेवा केन्द्र पर शिविर का आयोजन होगा। एसडीओ नमित मेहता ने बड़ाखेड़ा पंचायतवासियों को लोकअदालत में अपने राजस्व प्रकरण निस्तारित करवाने का परामर्श प्रदान किया है।