ब्यावर 09 नवम्बर। उपजिला मजिस्टेªट ब्यावर श्री नमित मेहता ने दीपावली पर्व के मद्देनजर विस्फोटक पदार्थों के प्रयोग से जनधन की हानि व कानून व्यवस्था प्रभावित होने की आशंका को ध्यान में रखते हुए उपखण्ड ब्यावर के ब्यावर शहर एवं ग्रामीण क्षेत्रों में 9 नवम्बर से 14 नवम्बर रात्रि तक धारा-144 लागू की है।
श्री मेहता के अनुसार ब्यावर नगर परिषद क्षेत्रा एवं पैराफेरी क्षेत्रा में 9 नवम्बर प्रातः 6 बजे से 14 नवम्बर रात्रि 10 बजे तक कोई भी व्यक्ति विस्फोटक पदार्थ, राॅकेट, चिडि़या, हवाई जहाज, हवाई पटाखे, सीटी पटाखे, सूतली बम, दीवार बम, चलाने वाले पटाखे एवं तेज ध्वनि करने वाले बम का प्रयोग नहीं करेगा और न ही अन्य किसी को ऐसा करने के लिए बाध्य करेगा। ब्यावर शहर के मुख्य बाजारों एवं मार्गाे पर उक्त अवधि में विस्फोटक पदार्थेां का प्रयोग प्रातः 10 से रात्रि 10 बजे तक किये जाने पर भी प्रतिबन्ध रहेगा। उक्त आदेश की अवहेलना भारतीय दण्ड प्रक्रिया संहिता की धारा-188 के तहत अपराध होगा।
