सेवानिवृत्त कर्मचारियों को समय पर परिलाभ दिलाने की व्यवस्था सुनिश्चित करें

avvnl thumbअजमेर, 29 जनवरी। अजमेर विद्युत वितरण निगम लि. के सचिव (प्रशासन) श्री राजेन्द्र सिंह राठौड़ ने एक आदेश जारी कर राजस्थान सिविल सेवा (पेंशन), नियम 1996 के अनुसार विद्युत निगमों से सेवानिवृत्त होने वाले कर्मचारियों को सेवानिवृत्त परिलाभों का भुगतान सेवानिवृत्ति की तिथि के दिन ही सुनिश्चित किया जाए।
उन्होनें बताया कि अधिवार्षिकी आयु पर सेवानिवृत्त होने वाले कर्मचारियों के संबंध में सेवानिवृत्ति आदेश, सेवानिवृत्ति की तिथि से एक वर्ष पूर्व निकाले जाए। उक्त आदेश समस्त संबंधित अधिकारियों द्वारा प्रत्येक वर्ष में जनवरी एवं जुलाई माह के प्रथम सप्ताह में निकाले जाए। सेवानिवृत्त होने वाले कर्मचारियों की सेवापुस्तिका/सेवा विवरणिका में फिक्सेशन संबंधी समस्त इन्द्राजों का सत्यापन संबंधित लेखाधिकारी द्वारा सेवानिवृत्ति के एक वर्ष पूर्व कर लिया जाए तथा उनके द्वारा एक प्रमाण-पत्रा दिया जाए कि सेवापुस्तिका में इन्द्राज फिक्सेशन संबंधी समस्त प्रविष्टियों का सत्यापन उनके द्वारा कर लिया गया है तथा सहीं पाया गया है। लेखाधिकारी द्वारा उक्त प्रमाण-पत्रा राजपत्रित एवं अराजपत्रित दोनों ही कर्मचारियों के संबंध में दिया जाना आवश्यक है। उक्त प्रमाण-पत्रा के बिना पेंशन केस प्रेषित किए जाने पर नियंत्राक अधिकारी व संस्थापन लिपिक अनुशासनात्मक कार्यवाही के पात्रा होंगे।
उन्होंने बताया कि अधिवार्षिकी आयु पर सेवानिवृत्त होने वाले कर्मचारियों के पेंशन प्रार्थना-पत्रा (पेंशन सैट) सेवानिवृत्त होने की तिथि से छः माह पूर्व पूर्ण कर भिजवाए जाए। यदि किसी सेवानिवृत्त कर्मचारी की सेवापुस्तिका या सेवा रिकाॅर्ड उपलब्ध नहीं हो अथवा अपूर्ण रूप से प्राप्त हो अथवा उसके विरूद्ध कोई विभागीय/न्यायिक जांच लंबित हो, उस हालात में भी राजस्थान सिविल सेवा (पेंशन) नियम, 1996 के नियम 86, 90 एवं पूर्व राजस्थान राज्य विद्युत मण्डल के आदेश संख्या 65 दिनांक 27.11.1997 के तहत संबंधित अधिकारी द्वारा नियमानुसार प्रोविजनल पेंशन स्वीकृत की जाए। सेवानिवृत्ति की दिनांक से पूर्व प्राप्त पेंशन प्रकरणों में 15 दिवस पूर्व पी.पी.ओ./जी.पी.ओ./सी.पी.ओ. जारी कर दिए जाए, जिससे कि सेवानिवृ┘ित्त के दिन नही भुगतान होना सुनिश्चित हो सके।
उन्होंने निर्देश दिए कि पेंशन प्रकरणों को निगम के उप/सहायक सचिव (पेंशन) को भेजे जाने से पूर्व समस्त पेंशन प्रकरणों की जांच संबंधित वृत्तीय कार्मिक अधिकारी के द्वारा भी की जाए तथा सुनिश्चित किया जाए कि उनके मार्फत भेजे जाने वाले पेंशन प्रकरणों में कोई कमी नहीं रह गई है। यदि मुख्यालय में प्राप्त पेंशन प्रकरणों में कोई कमी पाई गई, तो उसका उत्तरदायित्व संबंधित कार्मिक अधिकारी का भी होगा।
उन्होनंे बताया कि स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति एवं मृत्यु के उपरान्त तैयार किए जाने वाले सेवानिवृत्ति परिलाभ संबंधी प्रकरणों का निष्पादन प्राथमिकता से किया जाए। यदि कार्यालय अध्यक्ष के यहां से प्रकरण एक माह में पेंशन शाखा में प्राप्त नहीं हुए तो उनके विरूद्ध नियमानुसार आवश्यक कार्यवाही की जाएगी।
सामान्य भविष्य निधि (जी.पी.एफ.), पेंशन योजना के अनुसार तैयार होने वाले पेंशन प्रकरण निगम के उप/सहायक सचिव (पेंश्न) को एवं अंशदायी भविष्य निधि (सी.पी.एफ.) योजना के तहत तैयार होने वाले सेवानिवृत्ति परिलाभ प्रकरण एवं ई.पी.एफ. स्कीम की पेंशन योजना के प्रकरण सचिव (सी.पी.एफ.-ट्रस्ट) राजस्थान राज्य विद्युत प्रसारण निगम लिमिटेड़, जयपुर के नाम से प्रेषित किए जाए ताकि समस्त सेवा परिलाभों के भुगतान संबंधित प्राधिकारी द्वारा निश्चित अवधि 60 दिन में सुनिश्चित कर दिए जाए, ताकि माननीय उच्च न्यायालय के आदेशों की पालना जारी रहे।
उन्होंने बताया कि स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति अथवा मृत्यु तिथि से पूर्व एक माह कार्यालय अध्यक्ष के कार्यालय के लिए, 15 दिवस उप/सहायक सचिव (पेंशन) कार्यालय के लिए एवं 15 दिन लेखाधिकारी (निवृत्ति) कार्यालय द्वारा भुगतान आदेश प्रसारित करने के लिए निर्धारित किए गए है। उक्त निर्धारित समयावधि की सख्त अनुपालना आवश्यक है अन्यथा दोषी कार्मिक अनुशासनात्मक कार्यवाही, विलम्ब से देय भुगतान हेतु अध्यारोपित पेनल्टी व ब्याज के भुगतान हेतु उत्तरदायी होंगे।

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