प्रथम शिविर ग्राम पंचायत नून्द्री मेन्द्रातान में होगा आयोजित

beawar samacharब्यावर, 8 मई। राज्य सरकार के निर्देशानुसार राजस्व लोक अदालत अभियान: न्याय आपके द्वार 2016 के तहत प्रदेश में 9 मई 2016 से 1 जुलाई 2016 तक ग्राम पंचायतवार शिविर आयोजित कर विभिन्न राजस्व प्रकरणों का निस्तारण कर आमजन को राहत दी जाएगी। इसी क्रम में उपखण्ड ब्यावर व टाॅडगढ़ के अन्तर्गत विभिन्न ग्राम पंचायतों में भी तय कार्यक्रमानुसार शिविर आयोजित कर राजस्व प्रकरणों का निस्तारण किया जाएगा।
उपखण्ड अधिकारी श्री आशीष गुप्ता के अनुसार राजस्व लोक अदालत अभियान – न्याय आपके द्वार 2016 के तहत उपखण्ड ब्यावर की ग्राम पंचायत नून्द्री मेन्द्रातान में 9 मई 2016 को प्रथम शिविर आयोजित होगा जिसमें काश्तकारों व आमजन से संबंधित राजस्व प्रकरणों का निस्तारण किया जाएगा। उन्होंने बताया कि शिविर की व्यवस्थाओं व आमजन को शिविर के संबंध में जागरूक करने हेतु निर्देश ज़ारी किये गए हैं जिससे अधिक से अधिक लोग राजस्व प्रकरणों के त्वरित निस्तारण का लाभ उठा सकें।
शिविर में होने वाले कार्य
राजस्व लोक अदालत अभियान: न्याय आपके द्वार 2016 के तहत ग्राम पंचायतवार शिविरों में नामान्तरणकरण, सहमति से बंटवारा, सीमा ज्ञान, लिपिकीय त्राुटि शुद्धिकरण, राजस्व ग्राम संबंधी प्रस्ताव, पत्थरगढ़ी, एलआर एक्ट की धारा-136 में लम्बित प्रार्थनापत्रा, इज़राय के प्रार्थनापत्रा समेत विभिन्न राजस्व संबंधी शिकायतों का निस्तारण किया जाएगा।
ब्यावर व टाॅडगढ़ में शिविर
राजस्व लोक अदालत अभियान: न्याय आपके द्वार 2016 के तहत अजमेर जिले के उपखण्ड ब्यावर की 29 व उपखण्ड टाॅडगढ़ की 7 ग्राम पंचायतों में शिविर आयोजित कर राजस्व प्रकरणों का निस्तारण किया जाएगा।
अभियान के तहत 9 मई को ग्राम पंचायत नून्द्री मेन्द्रातान, 10 मई को नाईकलां, 11 मई को बड़ाखेड़ा, 12 मई को जालिया-प्रथम, 16 मई को जवाजा, 17 मई को ब्यावरखास, 18 मई को बराखन, 19 मई को काबरा, 20 मई को टाॅडगढ़, 23 मई को मालातों की बेर, 24 मई को रूपनगर, 25 मई को राजियावास, 26 मई को गोहाना, 30 मई को देलवाड़ा, 31 मई को देवाता, 1 जून को आसन, 2 जून को सूरजपुरा, 3 जून को बलाड, 6 जून को बामनहेडा, 8 जून को रावतमाल, 9 जून को सरवीना, 10 जून को नून्द्री मालदेव, 13 जून को बणजारी, 14 जून को सुहावा, 15 जून को अतीतमण्ड, 16 जून को लोटियाना, 17 जून को दुर्गावास, 20 जून को मालपुरा, 21 जून को सुरडि़या, 22 जून को तारागढ़, 23 जून को कोटड़ा, 24 जून को बड़कोचरा, 27 जून को सरमालिया, 28 जून को किशनपुरा, 29 जून को नरबदखेड़ा एवं 30 जून को मेडि़या में शिविर आयोजित होंगे। –00–
राजस्व लोक अदालत अभियान: न्याय आपके द्वार 2016
उपखण्ड मसूदा में प्रथम राजस्व लोक अदालत शिविर ग्राम पंचायत खरवा में लगेगा
ब्यावर, 8 मई। राज्य सरकार के निर्देशानुसार राजस्व लोक अदालत अभियान: न्याय आपके द्वार 2016 के तहत प्रदेश में 9 मई 2016 से 1 जुलाई 2016 तक ग्राम पंचायतवार शिविर आयोजित कर विभिन्न राजस्व प्रकरणों का निस्तारण कर आमजन को राहत दी जाएगी। इसी क्रम में उपखण्ड मसूदा में 9 मई 2016 से 30 जून 2016 तक राजस्व लोक अदालतों के माध्यम से राजस्व प्रकरणों का निस्तारण किया जाएगा।
उपखण्ड अधिकारी मसूदा श्रीमती अनुपमा टेलर के अनुसार राज्य सरकार के निर्देशानुसार उपखण्ड मसूदा की समस्त 34 ग्राम पंचायतों में 9 मई 2016 से राजस्व लोक अदालत अभियान – न्याय आपके द्वार 2016 के तहत राजस्व लोक अदालतों का आयोजन कर काश्तकारों व आमजन से संबंधित विभिन्न राजस्व प्रकरणों का त्वरित निस्तारण किया जाएगा। उन्होंने बताया कि उपखण्ड मसूदा की ग्राम पंचायत खरवा के अटल सेवा केन्द्र पर प्रथम राजस्व लोक अदालत शिविर आयोजित होगा, इसी क्रम में कार्यक्रमानुसार अन्य ग्राम पंचायतों में भी शिविर आयोजित किये जाएंगे।
ये रहेगा कार्यक्रम
राजस्व लोक अदालत अभियान: न्याय आपके द्वार 2016 के तहत अजमेर जिले के उपखण्ड मसूदा की 34 ग्राम पंचायतों में राजस्व लोक अदालत अभियान के तहत शिविर आयोजित कर राजस्व प्रकरणों का निस्तारण किया जाएगा।
राजस्व लोक अदालत अभियान के तहत 9 मई को ग्राम पंचायत खरवा, 10 मई को देवमाली, 11 मई को हनुतिया, 12 मई को देवपुरा, 13 मई को नन्दवाड़ा, 16 मई को लोडियाना, 18 मई को श्यामगढ़, 19 मई को सथाना, 20 मई को शेरगढ़, 23 मई को पीपलाज, 24 मई को रामगढ़, 25 मई को झाक व नाडी, 26 मई को सतावडि़या, 27 मई को देवास, 30 मई को मायला, 1 जून को जालिया-द्वितीय, 2 जून को धौलादांता, 6 जून को जामौला, 8 जून को दौलतपुरा-द्वितीय, 9 जून को मौयणा, 10 जून को नयागांव, 13 जून को बरल-द्वितीय, 14 जून को बेगलियावास, 15 जून को जीवाणा, 16 जून को हरराजपुरा, 17 जून को दौलतपुरा-प्रथम, 20 जून को शिखरानी, 21 जून को कानाखेड़ा, 22 जून को बाड़ी, 23 जून को अंधेरीदेवरी, 24 जून को किराप, 27 जून को लूलवा, 29 जून को मसूदा एवं 30 जून को विजयनगर में शिविर आयोजित होंगे। –00–
बाल विवाह की रोकथाम हेतु कन्ट्रोल रूम स्थापित
ब्यावर, 8 मई। प्रदेश सरकार के निर्देशानुसार अक्षय तृतीय 9 मई एवं पीपल पूर्णिमा 21 मई को होने वाले बाल विवाह पर रोकथाम के लिए उपखण्ड स्तर पर कन्ट्रोल रूम स्थापित किया गया है।
उपखण्ड अधिकारी श्री आशीष गुप्ता के अनुसार बाल विवाह पर प्रभावी रोकथाम के लिए उपखण्ड कार्यालय एवं तहसील कार्यालय में कन्ट्रोल रूम स्थापित किया गया है, जिसके दूरभाष नम्बर 01462-257336 एवं 01462-257132 है। उन्होंने बताया कि उक्त नम्बरों पर कोई भी व्यक्ति बाल विवाह संबंधी सूचना देकर सामाजिक बुराई को रोकने में सहभागी बन सकते हैं।–00–
बाल विवाह की प्रभावी रोकथाम के लिए व्यापक प्रबन्ध
ब्यावर, 8 मई। प्रदेश में बाल विवाहों की रोकथाम के लिए समस्त जिला कलक्टर व पुलिस अधीक्षकों को निर्देश दिये गए हैं कि वे बाल विवाह की रोकथाम के लिए अपने-अपने क्षेत्रा में समुचित कदम उठाएं एवं सूचना प्राप्त होने पर बाल विवाह प्रतिषेध अधिनियम 2006 के तहत कानूनी कार्यवाही करें।
बाल विवाह पर रोकथाम के लिए प्रदेश में गृह विभाग द्वारा ज़ारी पत्रा में कहा गया है कि अक्षय तृतीया (आखातीज) 9 मई एवं पीपल पूर्णिमा 21 मई पर होने वाले बाल विवाहों को रोकने के लिए समाज की मानसिकता एवं सोच में सकारात्मक परिर्वतन लाना आवश्यक है। इन अवसरों पर विशेष रूप से ग्रामीण क्षेत्रों में बाल विवाहों के आयोजनों की प्रबल सम्भावना रहती है।
बाल विवाह की रोकथाम के लिए विभिन्न विभाग जैसे सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग, शिक्षा विभाग के ग्राम स्तरीय कार्यकर्ताओं को सक्रिय रहने के लिए कहा गया है। साथ ही पटवारी, अध्यापिका इत्यादि को बाल विवाह होने पर निकट के पुलिस स्टेशन में सूचना देने के लिए पाबंद किया गया है। सार्वजनिक स्थानों पर सूचना बाॅक्स रखने एवं इसके लिए नियंत्राण कक्ष स्थापित करने को कहा गया है।
इसी प्रकार विद्यालयों को निर्देश दिए गए हैं कि विद्यालय स्तर पर बच्चों को बाल विवाह के दुष्परिणामों व इससे संबंधित विधिक प्रावधानों की जानकारी दें। ग्रामसभाओं में भी सामूहिक रूप से बाल विवाह के दुष्प्रभावों की चर्चा एवं निर्वाचित जन प्रतिनिधियों के साथ चेतना बैठकों का आयोजन करने का सुझाव भी दिया गया है। प्रिन्टिंग प्रेस वालों को कहा गया है कि वे विवाह हेतु छपने वाले निमन्त्राण पत्रा में वर-वधू की जन्म तारीख प्रिन्ट करने पर बल देने के साथ ही वर-वधू के आयु के प्रमाणपत्रा अपने पास रखे।
कन्ट्रोल रूम स्थापित होंगे
बाल विवाह की रोकथाम के लिए अक्षय तृतीया से पूर्व जिलों में कलक्टर, पुलिस अधीक्षक एवं उपखण्ड कार्यालयों में कन्ट्रोल रूम स्थापित करने के निर्देश हैं जो 24 घण्टे क्रियाशील रहेंगे। बाल विवाह के आयोजन किये जाने की स्थिति में बाल विवाह प्रतिषेध अधिनियम-2006 के तहत जवाबदेही निर्धारित करने एवं जिनके क्षेत्रों में बाल विवाह सम्पन्न होने की घटना होती है, उनके विरूद्ध अनुशासनात्मक कार्यवाही करने को कहा गया है। –00–
प्रेस नोट
ब्यावर, 8 मई। सहायक अभियन्ता जनस्वास्थ्य अभियांत्रिकी विभाग श्री संजीव कुमार माथुर के अनुसार विजुअल सोल्यूशन जयपुर कम्पनी द्वारा की गई प्रिन्टिंग त्राुटि के कारण शहर में सैक्टर नं. 1 से 4 एवं 7 के पानी के बिलों में माह के काॅलम में मार्च से फरवरी प्रिन्ट किया गया है, अतः उक्त सैक्टर के बिलों में माह के काॅलम में जून 2015 से मार्च 2016 तक पढ़ा व समझा जाएं। उल्लेखनीय है कि उपभोक्ताओं को उक्त बिलों का वितरण सोमवार 9 मई 2016 से किया जाएगा, जिनकी अंतिम भुगतान तिथि 27 मई 2016 है। –00–

पानी के बिल 10 मई तक जमा होंगे
ब्यावर, 8 मई। जनस्वास्थ्य अभियांत्रिकी विभाग ब्यावर द्वारा तकनीकी कारणों से शहर में पानी के बिलों का वितरण समय पर नहीं होने से पानी के बिल जमा कराने की अंतिम तिथि 10 मई 2016 तक बढ़ाई गई है। उक्त जानकारी सहायक अभियन्ता एस.के.माथुर ने दी। –00–

error: Content is protected !!