महात्मा गांधी नरेगा में 283 करोड़ 50 लाख की स्वीकृतियां जारी

पाॅच लाख से कम राषि की सिमित निविदा करने के अधिकार से नरेगा के पक्के कार्यो में आयेगी तेजी
zila parishad thumbअजमेर 19 सितम्बर। जिला कार्यक्रम समन्वयक एवं जिला कलक्टर गौरव गोयल ने महात्मा गांधी नरेगा योजनान्तर्गत ग्रामीण क्षेत्रों में विकास कार्यो के लिए व्यक्तिगत रूची लेते हुए इस वित्तिय वर्ष 2016-17 में 283 करोड़ 50 लाख की वित्तिय स्वीकृतिया जारी की है। राज्य सरकार द्वारा टेण्डर प्रक्रिया की समस्या का समाधान करने के कारण नरेगा के पक्के कार्य कराने में ग्राम पंचायतों को आसानी होगी। ग्रामीण क्षेत्रों के निवासीयों को रोजगार उपलब्ध होने के साथ ही पक्के कार्य कराने में तेजी आयेगी।
जिला परिषद मुख्यकार्यकारी अधिकारी कमलराम मीना ने बताया कि महात्मा गांधी नरेगा योजनान्तर्गत वर्ष 2016-17 में ग्रामीणों को रोजगार उपलब्ध कराने के उद्ेष्य से जिले की अंराई पंचायत समिति में श्रम मद में 1579.68 लाख, सामग्री मद में 390.84 लाख, भिनाय पंचायत समिति में श्रम मद में 2577.45 लाख, सामग्री मद में 761.43 लाख, जवाजा पंचायत समिति में श्रम मद में 1760.33 लाख, सामग्री मद में 356.55 लाख, मसूदा पंचायत समिति में श्रम मद में 1314.60 लाख, सामग्री मद में 714.59 लाख, केकड़ी पंचायत समिति में श्रम मद में 1538.26 लाख, सामग्री मद में 543.13 लाख, पीसांगन पंचायत समिति में श्रम मद में 3683.02 लाख, सामग्री मद में 1931.38 लाख, श्रीनगर पंचायत समिति में श्रम मद में 3596.83 लाख, सामग्री मद में 749.80 लाख, सिलोरा पंचायत समिति में श्रम मद में 2453.71 लाख, सामग्री मद में 839.50लाख एवं सरवाड़ पंचायत समिति में श्रम मद में 2229.71 लाख, सामग्री मद में 1329.46 लाख की स्वीकृतियाॅ जारी की गयी है। इन वित्तिय स्वीकृतियों के तहत जिले में मुख्यमंत्री बजट घोषणा के अनुसार जिले में महात्मा गांधी नरेगा योजना में श्मसान स्थल विकास कार्य, आंगनबाड़ी केन्द्र, राजकीय विद्यालयों में खेल मैदान विकास कार्य, सड़क किनारे वृक्षारोपण कार्य एवं खाद्यान्न भण्डार, सीसी रोड, ब्लाॅक रोड़ एवं किसानों के खेतों एवं घरों में व्यक्तिगत लाभ के कार्य करवाये जायेगें। जिला परिषद मुख्य कार्यकारी अधिकारी कमलराम मीणा ने बताया कि महात्मा गांधी नरेगा योजनान्तर्गत स्वीकृत कार्यो को कराने के लिए सामग्री क्रय करने में आ रही बाधा दूर करते हुए राज्य सरकार ने पाॅच लाख तक के कार्य सीमित निविदा से कराने की अनुमति जिले के सभी विकास अधिकारीयों को प्रदान कर दी गयी है।
राजस्थान लोक उपापन पारदर्शिता नियम 2013 के नियम 16 का संशोधन – राजस्थान लोक उपापन में पारदर्शिता नियम 2013 के नियम 16 के उपनियम-1 में संशोधनानुसार कोई भी पंचायती राज संस्था या उसकी समिति सीमित निविदा द्वारा श्रम एवं सामग्री का उपापन कर सकेगी, जिसका मूल्य एक अवसर पर पांच लाख रू0 से अधिक न हो तथा तथा वित्तीय वर्ष के दौरान 50 लाख से अधिक न हो लेकिन उपापन ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज विभाग द्वारा जारी मार्ग दर्शिका के अनुसार किया जायेगा ।
(विकास जादम)
जिला समन्वयक, आईईसी
जिला परिषद, अजमेर
9829357770, 9530300419

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