जिला स्तरीय जनसुनवाई एवं सतर्कता समिति की बैठक

जिले की ग्राम सेवा सहकारी समितियों की रजिस्ट्रार के माध्यम से होगी औचक जांच – जिला कलक्टर
gaurav-goyalअजमेर, 10 नवम्बर। जिले की सहकारी समितियों की औचक जांच रजिस्ट्रार सहकारी समितियांे के माध्यम से करवाने के लिए जिला कलक्टर गौरव गोयल ने गुरूवार को जिला स्तरीय जनसुनवाई एवं सतर्कता समिति की बैठक में निर्देश प्रदान किए।
उन्होंने निर्देशित किया कि भगवानपुरा ग्राम सेवा सहकारी समिति में वित्तीय अनियमितताओं में जांच के उपरान्त दोषी पाए गए व्यक्तियों के विरूद्ध वित्तीय जिम्मेदारी तय करने के लिए नियमानुसार प्रकरण दर्ज करवाया जाए। जिले की अन्य सहकारी समितियों पर पर्याप्त माॅनिटरिंग के लिए रजिस्ट्रार सहकारी समितियों के माध्यम से औचक निरीक्षण करवाया जाएगा। भगवानपुरा सहकारी समिति के विषय में बैंक स्तर पर पूर्व में प्राप्त शिकायतों पर कार्यवाही अमल में लायी जाएगी। सहकारी समिति में वित्तीय अनियमितताओं की जांच उपरान्त दोषी पाए गए व्यक्तियों से वसूली उप रजिस्ट्रार के माध्यम से की जाएगी। प्रार्थी द्वारा पुलिस जांच अधिकारी बदलने के लिए कहा गया। इस पर अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक द्वारा जांच किसी अन्य उच्च अधिकारी को सौंपने के लिए कहा गया।
उन्होंने ब्यावर के दौलतपुरा में अतिक्रमण कार्य के विरूद्ध कार्यवाही करने के निर्देश देते हुए कहा कि संबंधित भूमि को सीज करके उसका सीमा ज्ञान करवाया जाए। अतिकर्मी द्वारा अवैध कब्जा किए जाने की स्थिति में उसे 24 घण्टे में बेदखल किया जाए। कालेसरा ग्राम पंचायत में स्वच्छ भारत मिशन के विषय में परिवेदना की जांच के विषय में प्रार्थी द्वारा बताए गए बिन्दुओं को भी जांच में शामिल किया जाएगा। देवलियाकलां में इन्द्रा काॅलोनी प्राथमिक विद्यालय के पीछे काबिज अतिक्रमी को बेदखल करने के लिए निर्देश दिए गए। बेदखली में ग्राम सेवक, जनप्रतिनिधि एवं ग्राम पंचायत द्वारा सहयोग प्रदान किया जाएगा। पीपरोली ग्राम में चरागाह भूमि पर से समस्त अतिक्रमियों के अतिक्रमण हटाने के निर्देश दिए गए। इसी प्रकार टाटगढ़ में सरकारी भूमि पर अवैध निर्माण कर विद्यालय संचालन के प्रकरण पर अतिक्रमी को निर्माण तोड़कर बेदखल करने तथा संबंधित के विरूद्ध शिक्षा विभाग द्वारा विभागीय कार्यवाही अमल में लाने के निर्देश दिए।
जनसुनवाई के दौरान जिले के विभिन्न स्थानों से आए हुए नागरिकों ने अपनी समस्याएं प्रस्तुत की। इन पर आवश्यक कार्यवाही करने के संबंधित विभाग के अधिकारियों को आवश्यक निर्देश प्रदान किए गए।
इस अवसर पर अतिरिक्त जिला कलक्टर किशोर कुमार, जिला परिषद के मुख्य कार्यकारी अधिकारी निकया गोहाएन, अजमेर विद्युत वितरण निगम के अधीक्षण अभियंता जे.आर.छाबा सहित जिला स्तरीय अधिकारी उपस्थित थे।
विधिक सेवा सप्ताह का समापन शुक्रवार को
अजमेर, 10 नवम्बर। जिला विधिक सेवा प्राधिकरण द्वारा आयोजित विधिक सेवा सप्ताह का समापन समारोह शुक्रवार 11 नवम्बर को प्रातः 10 बजे संयोगिता नगर स्थित एडीए सेन्टर में होगा। यह जानकारी जिला विधिक सेवा प्राधिकरण के पूर्णकालिक सचिव श्री राकेश कुमार गोरा ने दी।

अन्तर्राष्ट्रीय पुष्कर मेला: 11 से 14 तक शराब की दुकाने बन्द रहेगी
अजमेर, 10 नवम्बर। जिला मजिस्ट्रेट श्री गौरव गोयल ने एक आदेश जारी कर अन्तर्राष्ट्रीय पुष्कर मेला 2016 के अन्तर्गत लोक शान्ति बनाए रखने के लिए राजस्थान आबकारी अधिनियम के तहत क्षेत्रा में 11 से 14 नवम्बर को लाईसेंस शुदा शराब की बिक्री की दुकाने बन्द रखने के आदेश दिए है।
आदेश के तहत ग्राम पंचायत देवनगर में ग्राम बांसेली, कानस तथा देवनगर रोड सांसी बस्ती, ग्राम पंचायत गनाहेड़ा में गनाहेड़ा, नागौर रोड गनाहेड़ा, ग्राम नाला, गनाहेड़ा गोदाम तथा ग्राम पंचायत तिलोरा में नागौर रोड तिलोरा की दुकान बन्द रहेगी।

विधिक सेवा सप्ताह के तहत कैदियों को दी कानूनी जानकारी
अजमेर, 10 नवम्बर। जिला विधिक सेवा प्राधिकरण, अजमेर द्वारा मनाएं जा रहे विधिक सेवा सप्ताह के तहत गुरूवार को न्यायिक अधिकारियों द्वारा केन्द्रीय कारागृह में पीड़ित प्रतिकर स्कीम, स्थायी लोक अदालत, पर्यावरण सुरक्षा, मेंटल हैल्थ एक्ट आदि के बारे में उपस्थित कैदियों को कानूनी जानकारियां दी गई।
प्राधिकरण के पूर्णकालिक सचिव श्री राकेश गोरा ने पाॅलिथिन के उपयोग नहीं करने एवं करने पर होने वाले दुष्परिणामों से कैदियों को जागरूक किया साथ ही नालसा (गरीबी उन्मूलन योजनाओं का प्रभावी क्रियान्वयन के लिए विधिक सेवाएं) योजना, 2015 के बारे में बताया। प्रशिक्षु न्यायिक अधिकारी सुश्री शुभ्रा शर्मा ने शिविर के माध्यम से बंदियों को उनके अधिकारों से अवगत कराया गया एवं उनकी सजा के विरूद्ध की जाने वाली अपील के तरीकों को बताया। उन्होंने बताया कि उनके द्वारा की जाने अपील में जिला विधिक सेवा प्राधिकरण किस प्रकार उनकी सहायता कर सकता है। कैदियों के लिए जिला विधिक सेवा प्राधिकरण द्वारा छपवाये गये विभिन्न प्रकार के पेम्पलेट्स का भी वितरण किया गया। प्रशिक्षु न्यायिक अधिकारी श्री मनीष शर्मा द्वारा परिरूद्ध बंदियों हेतु सुविधाएं, बंदियों के अधिकार, कारावास में अनुशासन, समय पूर्व रिहाई के प्रावधान के साथ-साथ ही कानूनी सेवा क्लिनिक, बंदी पैरालीगल वाॅलंटीयर, निःशुल्क विधिक सहायता, वैकल्पिक विवाद निस्तारण व्यवस्था, राजस्थान पीड़ित प्रतिकर स्कीम-2011 के बारे में भी बताया।
इस मौके पर मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट श्री डी.आर. कसवां, न्यायिक अधिकारी पूर्वा चतुर्वेदी, न्यायिक अधिकारी मीनाक्षी तिवारी, शुभ्रा जी ने भी शिविर के माध्यम से उपस्थित कैदियों को विभिन्न प्रकार की कानूनी जानकारियां प्रदान की गई।

जिले में लगेगें 846 पंचायत सहायक, ग्राम सभा से होगा चयन
16 नवम्बर को पंचायत समितियां जारी करेगी विज्ञप्ति
अजमेर 10 नवम्बर। जिले की प्रत्येक ग्राम पंचायत मे 3-3 पंचायत सहायकों का चयन ग्राम सभा द्वारा किया जायेगा। ग्राम पंचायतों में पंचायत सहायक के चयन हेतु पंचायत समितियों द्वारा 21 नवम्बर को विज्ञप्ति जारी की जायेगी।
जिला परिषद मुख्य कार्यकारी अधिकारी निकया गोहाएन ने बताया कि प्रत्येक ग्राम पंचायत मे 3-3 पंचायत सहायकों का चयन ग्राम सभा द्वारा 28 नवम्बर को किया जायेगा। ग्राम पंचायतों में पंचायत सहायक के चयन हेतु पंचायत समितियों द्वारा 21 नवम्बर को विज्ञप्ति जारी की जायेगी। चयनित व्यक्ति को छः हजार प्रतिमाह का मानदेय दिया जायेगा। आवेदक राजस्थान माध्यमिक शिक्षा बोर्ड, अजमेर से सिनियर सैकण्डरी या इसके समकक्ष परीक्षा उत्तीण अभ्यर्थी जिसकी आयु 18 से 40 वर्ष होने वाले व्यक्ति का चयन 28 नवम्बर को आयोजित ग्राम सभा द्वारा किया जायेगा।

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