अजमेर, 6 मार्च। होली त्यौहार के अवसर पर असामाजिक तत्वों द्वारा सार्वजनिक रूप से कानून एवं शान्ति व्यवस्था भंग करने की संभावनाओं को देखते हुए लोकहित में धारा 144 लागू की गई है।
उप जिला मजिस्ट्रेट श्री अशोक कुमार मीना ने बताया कि दण्ड प्रक्रिया संहिता 1973 की धारा 144 के अन्तर्गत प्रदत्त शक्तियों का उपयोग करते हुए 11 मार्च से 14 मार्च को रात्रि तक उपखण्ड क्षेत्रा अजमेर में वाहनों, राहगीरों, व्यक्तियों पर रंग, कीचड़, धूजल व रंग से भरे गुब्बारे नहीं फैंकेगा तथा ना ही किसी प्रकार के अस्त्रा-शस्त्रा, तलवार या लाठी लेकर चलेगा। यह आदेश ड्यूटी पर तैनात पुलिसकर्मी/होमगार्ड पर लागू नहीं होगा। उक्त आदेश तत्काल प्रभाव से लागू हो गए है।
