अजमेर में खुलेगा पासपोर्ट सेवा केन्द्र – प्रो. देवनानी

प्रधानमंत्राी और मुख्यमंत्राी का जताया आभार, विदेश मंत्रालय ने भेजा सहमति पत्रा
राजस्थान का पासपोर्ट आॅफिस डाक विभाग के साथ चिन्हित करेगा जगह

प्रो. वासुदेव देवनानी
प्रो. वासुदेव देवनानी
अजमेर, 20 अप्रेल। स्मार्ट सिटी बनने जा रहे अजमेर को केन्द्र सरकार से एक और सौगात मिलने जा रही है। विदेश मंत्रालय ने अजमेर सहित राज्य में 5 स्थानों पर पासपोर्ट सेवा केन्द्र स्थापित करने पर सहमति जतायी है। राजस्थान का पासपोर्ट कार्यालय डाक विभाग के साथ समन्वय कर अजमेर, डूगरपुर, हनुमानगढ़, श्रीगंगानगर एवं करौली-धौलपुर में पासपोर्ट सेवा केन्द्र का स्थान चिन्हित करेगा। इन केन्द्रों को पोस्ट आॅफिस पासपोर्ट सेवा केन्द्र (पीओपीएसके) नाम दिया गया है।
शिक्षा राज्यमंत्राी प्रो. वासुदेव देवनानी ने अजमेर में पासपोर्ट सेवा केन्द्र पर सहमति के लिए प्रधानमंत्राी श्री नरेन्द्र मोदी, मुख्यमंत्राी श्रीमती वसुन्धरा राजे, विदेश राज्यमंत्राी जनरल श्री वी.के.सिंह एवं राज्य पासपोर्ट अधिकारी श्री विवेक जैफ का आभार जताया है। प्रो. देवनानी ने बताया कि पिछले दिनों 7 मार्च को केन्द्रीय विदेश राज्यमंत्राी जनरल वी.के.सिंह से अजमेर में पासपोर्ट सेवा केन्द्र स्थापित करने का आग्रह किया गया था।
उन्होंने आग्रह किया कि अजमेर प्रदेश की हृदय स्थली है। अजमेर प्रसिद्ध तीर्थस्थल पुष्कर, समा्राट पृथ्वीराज चैहान की राजधानी, ख्वाजा मोईनुद्दीन चिश्ती की दरगाह, आर्य समाज के प्रमुख केन्द्र होने से यहां का ऐतिहासिक एवं धार्मिक दृष्टि से प्रदेश में एक विशिष्ट स्थान है, जिसके कारण प्रतिदिन हजारों की संख्या में देशी-विदेशी पर्यटकों एवं तीर्थयात्रियों का अजमेर में आना-जाना होता है।
धार्मिक एवं ऐतिहासिक महत्व को दृष्टिगत महत्व को दृष्टिगत रखते हुए हमारे प्रधानमंत्राीजी ने अजमेर को स्मार्ट सिटी के रूप में विकसित किए जाने की संकल्पित घोषणा भी की है। केन्द्र द्वारा राजस्थान के कुछ जिलो को पासपोर्ट सेवा केन्द्र के लिए चयनित किया गया है। देशी एवं विदेशी सैलानियों की संख्या को देखते हुए अजमेर में भी पासपोर्ट सेवा केन्द्र की अत्यंत आवश्यकता है।
विदेश मंत्रालय ने इस आग्रह को स्वीकार करते हुए अजमेर में पासपोर्ट सेवा केन्द्र स्थापित करने पर सहमति जतायी है। शीघ्र ही पासपोर्ट कार्यालय की टीम डाक विभाग से समन्वय कर स्थान चिन्हित करेगी।

सड़क सुरक्षा जन जागरूकता कार्यक्रम कल
अजमेर, 20 अप्रेल। जिला स्तरीय व्यापक सड़क सुरक्षा जन जागरूकता कार्यक्रम कल 21 अप्रेल को आयोजित किया जाएगा। संयुक्त परिवहन आयुक्त श्री विनोद कुमार ने बताया कि कार्यक्रम के तहत प्रातः 9 बजे सूचना केन्द्र से सड़क सुरक्षा जन जागरूकता रैली निकाली जाएगी। इसके बाद प्रातः 11 बजे जवाहर रंगमंच पर कार्यशाला तथा शाम 7 व 8 बजे अग्रसेन चैराहा व बजरंगगढ़ चैराहा पर नुक्कड़ नाटक का आयोजन किया जाएगा।

यातायात प्रबंधन समिति की बैठक 27 को
अजमेर, 20 अप्रेल। जिला यातायात प्रबंधन समिति की बैठक 27 अप्रेल को प्रातः 11 बजे कलेक्ट्रेट के सभाकक्ष में जिला कलक्टर श्री गौरव गोयल की अध्यक्षता में आयोजित की जाएगी।

राजस्व अधिकारियों की बैठक 29 को
अजमेर, 20 अप्रेल। जिले के समस्त राजस्व अधिकारियों की बैठक आगामी 29 अप्रेल शनिवार को दो चरणों में आयोजित होगी। अतिरिक्त जिला कलक्टर श्री अबु सूफियान चैहान ने बताया कि प्रथम चरण की बैठक प्रातः 11 बजे आयोजित होगी। जिसमें एडीएम प्रशासन/द्वितीय/शहर, समस्त उपखण्ड अधिकारी, सहायक कलक्टर मुख्यालय, समस्त तहसीलदार एवं जिला कोषाधिकारी भाग लेंगे। जबकि द्वितीय चरण की बैठक दोपहर 3 बजे आयोजित होगी। जिसमें विभिन्न विभागों के अधिकारियों के साथ विकास कार्यों की समीक्षा की जाएगी।

बाल विवाह पर रहेगी पुलिस प्रशासन की पैनी निगाह
हर स्तर पर है जिम्मेदारी तय
अजमेर, 20 अप्रेल। अक्षय तृतीया एवं पीपल पूर्णिमा के अबूज सावों के अवसर पर होने वाले संभावित बाल विवाहों पर पुलिस एवं प्रशासन की पैनी निगाह रहेगी। बाल विवाह रोकने के लिए मौहल्ले से लेकर जिला स्तर पर जिम्मेदारी तय की गई है।
अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट (शहर) श्री अरविंद कुमार सेंगवा ने कहा कि बाल विवाह प्रतिषेध नियम 2006 के अन्तर्गत बाल विवाह गैर जमानती एवं संज्ञेय अपराध है। इसमें शामिल होने वाले प्रत्येक व्यक्ति को 2 वर्ष के कठोर कारावास या एक लाख रूपए जुर्माना अथवा दोनो की सजा का प्रावधान है। बाल विवाह में भाग लेने वाले बाराती, घोड़ी वाले, बैण्ड बाजे वाले, नाई, पण्डित, हलवाई, दर्जी, टेंट, फोटोग्राफी एवं अन्य कार्य करने वाले व्यक्ति जुर्म में बराबर के भागीदार होंगे। शादी का कार्ड छापने वाले प्रिटिंग प्रेस मालिक वर एवं वधु की जन्मतिथि के प्रमाण पत्रा को प्राप्त करने के उपरान्त ही काॅर्ड का मुद्रण करेंगे।
उन्होंने कहा कि बाल विवाह के दुष्परिणाम वर्तमान पीढ़ी समाज एवं राष्ट्र को भुगतने पड़ते है। देश की उन्नति बाधित होती है। बाल विवाह के कारण समाज में बैमेल विवाह मे वृद्धि होने से तलाक के प्रकरणों में बढोतरी होती है। इससे सामाजिक ताना-बाना छिन्न-भिन्न होता है। छोटी उम्र में मां बनने से बालिका के जीवन की क्षति भी हो सकती है।
उन्होंने कहा कि वर एवं वधु के शैक्षिक प्रमाण पत्रों में दर्ज जन्म तिथि के आधार पर आयु का निर्धारण किया जाना चाहिए। इनके अभाव में चिकित्सकों के मेडिकल बोर्ड का गठन कर नियमानुसार आयु का निर्धारण किया जाएगा।
उन्होंने कहा कि जिला मुख्यालय के साथ-साथ जिले के समस्त उपखण्ड स्तर पर 24 घण्टे बाल विवाह निषेध नियंत्राण कक्ष स्थापित किए गए है। इन पर बाल विवाह के संबंध में शिकायत दर्ज करवायी जा सकती है। उपखण्ड मजिस्ट्रेट को बाल विवाह प्रतिषेध अधिकारी नियुक्त किया गया है। जिला स्तरीय कंट्रोल रूम पर शिकायत 0145-2630304 पर दर्ज करवायी जा सकती है। इसी प्रकार उपखण्ड अजमेर के लिए 0145-2627143, ब्यावर के लिए 01462-257132, टाॅटगढ़ के लिए 01462-216033, किशनगढ़ केलिए 01463-245850, केकड़ी के लिए 01467-220008, पुष्कर के लिए 0145-2773391, मसूदा के लिए 01462-266444, नसीराबाद के लिए 01491-224300, पीसांगन के लिए 0145-2775174, भिनाय के लिए 01466-273353, रूपनगढ़ के लिए 01497-225870 एवं सरवाड़ के लिए 01496-230886 पर भी संबंधित उपखण्ड में होने वाले बाल विवाह की सूचना दी जा सकती है। इसके अलावा जिला विधिक सेवा प्राधिकरण 0145-2628277 तथा चाईल्ड लाईन हैल्पलाइन नम्बर 1098 पर भी बाल विवाह रोकने की प्रार्थना की जा सकती है।

बाल विवाह रोकने के लिए बैठक शुक्रवार को
अजमेर, 20 अप्रेल। महिला एवं बाल विकास मंत्राी श्रीमती अनिता भदेल द्वारा बाल विवाह प्रतिषेध के संबंध में वीडियो कांफ्रेंसिंग के माध्यम से दिए गए निर्देशों के अनुसार विवाह सम्पादित करवाने वाले व्यक्तियों एवं संस्थाओं की बैठक अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट (शहर) श्री अरविंद कुुमार सेंगवा की अध्यक्षता में शुक्रवार 21 अप्रेल को प्रातः 11 बजे उनके कक्ष में आयोजित होगी।

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