कृषि कनेक्षन के लिए तहसीलदार का प्रमाण पत्र जरूरी नहीं

अजमेर। अजमेर विद्युत वितरण निगम क्षेत्र में कृषि कनेक्षन हेतु आवेदन के समय अब तहसीलदार के प्रमाण पत्र के स्थान पर उपभोक्ता/प्रार्थी द्वारा ही शपथ पत्र दिया जा सकेगा।
निगम के प्रबंध निदेषक श्री पी.एस. जाट ने बताया कि डिस्कॉम की कॉर्डिनेषन फॉरम की 42 वीं बैठक में कृषि कनेक्षन के लिए तहसीलदार द्वारा प्रमाणित प्रमाण पत्र लिए जाने के प्रावधान को समाप्त कर इसके स्थान पर स्वयं आवेदक द्वारा 10 रू के नॉन जूडिषियल स्टाम्प पेपर पर (नोटेरी द्वारा सत्यापित) शपथ पत्र लिए जाने का निर्णय लिया गया है। इसमें किसी भी प्रकार के विवाद की स्थिति में मामला तहसीलदार/उपखण्ड अधिकारी को निर्णय/समाधान हेतु भेजा जा सकता है।
उन्होंने बताया कि प्रमाण-पत्रों की प्रक्रिया के सरलीकरण हेतु अध्यक्ष, राजस्व मण्डल, अजमेर की अध्यक्षता में गठित समिति की रिपोर्ट के अनुसार जब आवेदनकर्ता अपनी भूमि की जमाबन्दी जो उसके मालिकाना हक का प्रमाण है तथा खसरे का नक्षा जिसमें कुआं, बनाने का अंकन किया हुआ है की प्रति आवेदन पत्र के साथ प्रस्तुत कर देता है एवं विद्युत विभाग का विभागीय प्रतिनिधि मौके की तस्दीक कर लेता है तो राजस्व अधिकारी के द्वारा प्रमाण-पत्र जारी करने की आवष्यकता नही रह जाती है। उन्होंने समस्त संबंधित अधिकारी/कर्मचारी को उक्त दिषा निर्देष की पालना सुनिष्चित करने के निर्देष दिए है।

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