ग्रामीण गैर आबादी क्षेत्रा में घरेलू विद्युत कनेक्शन दिए जाने के संबंध में दिशा निर्देश जारी

avvnl 450अजमेर, 8 जून। अजमेर विद्युत वितरण निगम लि. के अति. मुख्य अभियंता (मुख्यालय) श्री एस. एस. मीणा ने एक आदेश जारी कर बताया कि मुख्यमंत्राी ग्रामीण घरेलू कनेक्शन योजना के अन्तर्गत ग्रामीण क्षेत्रों में स्थापित 11 केवी लाईन से 650 मीटर की दूरी तक स्थित आवासों को विद्युत कनेक्शन उपलब्ध कराने हेतु पूर्व में जारी आदेश अनुसार कम से कम चार आवेदक होने पर 150 मीटर तक 11 केवी लाईन खींचकर एवं 5 केवीए या अधिक क्षमता का ट्रांसफार्मर लगाकर कनेक्शन देने का प्रावधान था। इसके लिए प्रति आवेदक रू. 10000/- की राशि जमा करानी थी एवं स्थापित ट्रांसफार्मर से सर्विस लाईन आवेदक को स्वयं के खर्चे पर डालनी थी।
उन्होंने बताया कि क्षेत्राीय अधिकारियों द्वारा यह ध्यान में लाया गया कि उपभोक्ता द्वारा 500 मीटर तक सर्विस लाईन स्वयं के द्वारा डालने पर सर्विस लाईन की गुणवत्ता सही नहीं होने की संभावना है, एवं उपभोक्ता द्वारा सर्विस लाईन उचित तरीके से नहीं डालने पर दुर्घटना की संभावना भी रहेगी। इसके अतिरिक्त ग्रामीण क्षेत्रों में दीनदयाल उपाध्याय ग्राम ज्योति योजना के तहत विद्युतीकरण का कार्य प्रगति पर है एवं दीनदयाल उपाध्याय ग्राम ज्योति योजना के तहत विद्युतीकृत गांवों एवं ढाणियों में चिन्हित बीपीएल परिवारों को निःशुल्क एवं एपीएल परिवारों को आवेदन शुल्क रू. 200/- एवं रू. 1500/- जमा करके कनेक्शन दिए जा रहे है। एक अन्य आदेश के तहत गैर आबादी क्षेत्रा में स्थापित एलटी लाईन से 100 मीटर तक सर्विस लाईन डालकर एवं आवश्यकतानुसार ट्रांसफार्मर की क्षमता बढाकर आवेदन शुल्क रू. 200/- एवं रू. 3500/- जमा करके घरेलू कनेक्शन दिए जा रहे है। मुख्यमंत्राी ग्रामीण घरेलू कनेक्शन योजना में वसूल की जा रही राशि उपरोक्त राशि की तुलना में बहुत अधिक है, जिसकी वजह से अधिकांश घरेलू आवेदक यह राशि वहन नहीं करने की स्थिति में कनेक्शन से वंचित रह जाएगें। जबकि केन्द्र सरकार के उद्देश्य यथासंभव घरेलू आवेदकों को विद्युत उपलब्ध करवाना है।
उन्होंने उपरोक्त तथ्यों को ध्यान में रखते हुए ग्रामीण गैर आबादी क्षेत्रों में छितराए हुए आवासों को कनेक्शन दिए जाने हेतु पूर्व में जारी आदेश को अधिक्रमित कर संशोधित दिशा-निर्देश जारी करते हुए बताया है कि इस योजना में स्थापित 11 केवी सिंगल फेस लाईन का विस्तार कर 5 केवीए या अधिक क्षमता का ट्रांसफार्मर स्थापित करके आवासों को विद्युत कनेक्शन कराए जाएगें। 100 मीटर की परिधि में कम से कम 3 या अधिक आवेदक होने पर लोड सेन्टर पर उचित क्षमता का ट्रांसफार्मर स्थापित करके कनेक्शन दिए जा सकेंगे। इस योजना में रू. 200/- आवेदन शुल्क लेकर नए आवेदन स्वीकार किए जा सकेंगे एवं उपरोक्त बिन्दु अनुसार साध्य होने पर रू. 3500/- जमा करवाकर कनेक्शन दिए जा सकेंगे। पूर्व में मुख्यमंत्राी ग्रामीण घरेलू कनेक्शन योजना के तहत 31 जनवरी 2017 तक पंजीकृत साध्य प्रत्येक एपीएल आवेदक से आवेदन शुल्क रू. 200/- व सर्विस कनेक्शन शुल्क रू. 3500/- की राशि जमा करवाई जाएगी एवं पूर्व में जमा पंजीकरण राशि रू. 100/- आवेदन शुल्क में समायोजित की जाएगी। बीपीएल परिवारों को निःशुल्क कनेक्शन दिए जाएगें।
उन्होंने बताया कि उपरोक्त कनेक्शन कम से कम तीन या अधिक के समूह में दिए जाएगें, इसके लिए 5 केवीए या अधिक उचित क्षमता का सिंगल फेस ट्रांसफार्मर लोड सेन्टर के नजदीक लगाया जाएगा। ट्रांसफार्मर से उपभोक्ता के परिसर तक एलटी लाईन एवं सर्विस लाईन निगम द्वारा उपलब्ध कराई जाएगी एवं आवश्यकतानुसार पोल लगाकर स्थापित की जाएगी। ट्रांसफार्मर के पोल पर मीटर बाॅक्स स्थापित करके यथासंभव एलपीआर मीटर लगाकर कनेक्शन जारी किए जाएगें। भविष्य में भी स्थापित ट्रांसफार्मर में क्षमता होने पर रू. 3500/- जमा करके ट्रांसफार्मर की क्षमता के अनुरूप् कनेक्शन दिए जा सकेंगे।
इस योजना के अन्तर्गत एचटी लाईन, एलटी लाईन एवं ट्रांसफार्मर स्थापित करने का खर्चा जिले की स्वीकृत दीनदयाल उपाध्याय ग्राम ज्योति योजना में उस जिले की स्वीकृत वित्तीय सीमा तक कराया जा सकेगा।

error: Content is protected !!