अजमेर, 29 जून। अजमेर विद्युत वितरण निगम लि. के अधीक्षण अभियंता (योजना) श्री डी. एन. जांगीड ने एक आदेश जारी कर बताया कि कृषि कनेक्शन हेतु उपयोग में लिए जाने वाले ट्रांसफार्मर में छोटी खराबी होने पर उसे मौके पर ही मरम्मत किया जाएगा।
उन्होंने बताया कि अब तक ट्रांसफार्मर में लघु/छोटी खराबी होने पर उसे सहायक अभियंता कार्यालय में जमा करने के उपरान्त ही मरम्मत का कार्य किया जाता है।
उक्त आदेश जारी कर उन्होंने बताया कि ट्रांसफार्मर में लघु/छोटी खराबी होने पर उसे मौके पर ही मरम्मत कर दिया जाए। जिसके लिए निगम की प्रचलित सीएलआरसी दरो पर मरम्मत का प्रावधान पूर्व से निहित है।
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जले हुए ट्रांसफार्मर तुरन्त बदलने हेतु दिशा निर्देश जारी
अजमेर, 29 जून। अजमेर विद्युत वितरण निगम लि. के अधीक्षण अभियंता (योजना) श्री डी. एन. जांगीड ने एक आदेश जारी कर बताया कि कृषि उपभोक्ताओं के ट्रांसफार्मर जलने पर कृषि उपभोक्ता जला/खराब हुआ ट्रांसफार्मर मौके से लाकर सहायक अभियंता कार्यालय में जमा कराने एवं नया ट्रांसफार्मर सहायक अभियंता कार्यालय से अपने कनेक्शन के स्थान तक ले जाने के लिए सहयोग करता है। उसे सहयोग राशि के रू. 300/- का भुगतान आगामी विद्युत बिलों की राशि में समायोजित करने का प्रावधान था।
उक्त आदेश जारी कर उन्होंने बताया कि ट्रांसफार्मर जलने पर जो उपभोक्ता उक्तानुसार सहयोग करता है तो उसे ट्रांसफार्मर तुरन्त ही दे दिया जाए साथ ही सहयोग राशि रू. 300/- को बढ़ाकर रू. 700/- किया गया है।
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विद्युत मोटर के भार की वास्तविक जांच की प्रक्रिया के निर्धारण हेतु दिशा निर्देश जारी
अजमेर, 29 जून। अजमेर विद्युत वितरण निगम लि. के अधीक्षण अभियंता (योजना) श्री डी. एन. जांगीड ने एक आदेश जारी कर बताया कि कृषि कनेक्शन हेतु उपयोग में ली जाने वाली विद्युत मोटर के भार की वास्तविक जांच की प्रक्रिया के निर्धारण हेतु एक समिति गठित करने का निर्णय लिया गया है। इस समिति के सदस्यों में किसान संगठन का प्रतिनिधि, भारतीय मानक ब्यूरों का प्रतिनिधि एवं डिस्काॅम का प्रतिनिधि को शामिल किया गया है।
उन्होंने भविष्य में उक्त कमेटी द्वारा निर्धारित मापदण्डो के अनुरूप कृषि कनेक्शन मोटर का भार निर्धारण किया जाएगा।
