लोक सेवा आयोग बाह्य चारदीवारी क्षेत्र में निषेधाज्ञा लागू

RPSC 450अजमेर, 10 नवम्बर। जिला मजिस्ट्रेट श्री गौरव गोयल ने एक आदेश जारी कर दण्ड प्रक्रिया संहिता 1973 की धारा 144 के अन्तर्गत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए राजस्थान लोक सेवा आयोग अजमेर की बाह्य चारदीवारी के 300 मीटर परिधि क्षेत्र की सीमाओं के अन्दर आगामी दो माह की अवधि के लिए निषेधाज्ञा लागू की है।
आदेश के तहत प्रतिबंधित क्षेत्र में पांच या पांच से अधिक व्यक्ति इक्ठ्ठे होकर किसी भी प्रकार का जमाव, धरना, प्रदर्शन, नारेबाजी आदि नहीं कर सकेंगे। ना ही प्रतिबंधित क्षेत्र में किसी भी प्रकार के ध्वनि विस्तारक यंत्रों का उपयोग ही कर पाएंगे। यह आदेश ड्यूटी पर तैनात राजस्थान सशस्त्र पुलिस बल, राजस्थान सिविल पुलिस बल, होम गार्ड एवं राजस्थान लोक सेवा आयोग के अधिकारियों/कर्मचारियों पर लागू नही होगा।

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