सामान्य वर्ग के कब्जे से अतिक्रमण मुक्त करवाया

IMG-20171210-WA0173सरवाड़ अजमेर( इकबाल खान) आर.टी.एक्ट 1955 की धारा 183 में अनुसूचित जाति के व्यक्ति की खातेदारी भूमि से सामान्य वर्ग के व्यक्ति के कब्जे व अतिक्रमण भूमि को पटवारी सोयला,आईएलआर एवं तहसीलदार सरवाड की मोजुदगी में कब्जा हटवाया गया।

यह था मामला
लाला पुत्र जमुना भील द्वारा बेचान भूमि 10 बीघा 3 बिस्वा खसरा नंबर 1109 पटेल 772 बेचान नामा 437 दिनांक 21 एक 2013 को छोटूराम पुत्र ने जालमा मीणा दातला जिला जयपुर की किसी अन्य पार्टी को बेचैन की थी भूमि का कुछ हिस्सा सामान्य वर्ग रामराज उर्फ़ कैलाश जाट द्वारा अवैध कब्जा कर अतिक्रमण कर लिया था इस कब्ज को हटवाने के लिए न्यायालय तहसीलदार को आवेदन किया था।इस तहसीलदार साहब ने प्रकरण को दर्ज किया और एस.सी.की भूमि को अतिक्रमण मुक्त करवाने के आदेश जारी किया था। आदेश की पालना आज की गयी थी। तहसीलदार व् पटवारी की मोजुदगी में जेसीबी चलाकर ए.सी.की भूमि को सामान्य जाती के कब्जे से अतिक्रमण मुक्त करवया गया।

इक़बाल खान
सरवाड़-अजमेर
9610747473

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