बीमा कंपनी को 5 लाख दस हजार रुपये अदा करने के आदेश

केकड़ी
फरवरी मोटर दुर्घटना दावाधिकरण के न्यायाधीश मुकेश आर्य ने बांदनवाड़ा निवसिया कमली कंजर की और से प्रस्तुत याचिका का निस्तारण करते हुए वाहन की बीमा कंपनी को 5 लाख दस हजार रुपये अदा करने के आदेश पारित किए हैं।प्रार्थिया कमली के अधिवक्ता मनोज आहूजा ने बताया कि प्रार्थिया की 6 वर्षीय पुत्री दिनांक 17.10.13 को दोपहर करीब 3.30बजे देवनारायण मंदिर के सामने सड़क के किनारे फुटपाथ पर खेल रही थी कि मोटरसाइकिल चालक गणपतलाल लोहार अपनी मोटरसाइकिल को तेजगति से लापरवाही से चलाता हुआ लाया और मृतका के टक्कर मार दी जिससे उसकी घटनास्थल पर ही मृत्यु हो गई।पुलिस थाना भिनाय ने बाद अनुसंधान मोटर साइकिल चालक के खिलाफ चालान पेश किया। मृतका की माता कमली ने अपने अधिवक्ता मनोज आहूजा के माध्यम से याचिका पेश की।याचिका पर बहस करते हुए अधिवक्ता मनोज आहूजा ने तर्क दिया कि याचिका कर्ता की नाबालिग पुत्री की मृत्यु मोटरसाइकिल चालक की गलती से हुई है तथा मृतका एक मात्र इकलौती पुत्री थी जो पढ़ने में काफी होनहार थी जिसकी काल्पनिक आय मानी जाकर क्लेम दिलाया जाना चाहिए इस संबंध में सर्वोच्च न्यायालय का न्यायिक दृष्टांत भी प्रस्तुत किया।याचिकाकर्ता के अधिवक्ता मनोज आहूजा के तर्कों से सहमत होते हुए न्यायाधीश ने वाहन की बीमा कंपनी को 5 लाख 10 हजार रुपये जमा करवाने के आदेश पारित किए हैं

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