ब्यावर, 27 फरवरी। ब्यावर दुखांतिका के प्रशासानिक जांच अधिकारी एवं राजस्व मण्डल के अध्यक्ष श्री वी.निवास ने मंगलवार को ब्यावर में दुखांतिका के विभिन्न पहलूओं के बारे में जांच की। इस दौरान ब्यावर दुखांतिका से संबंधित पीडित पक्षों ने अपनी पीड़ा व्यक्त की।
श्री श्रीनिवास ने ब्यावर गैस सर्विस का अवलोकन किया। वहां उन्होंने घरेलु तथा व्यवसायिक सिलेंडरों के नियमानुसार उपयोग के बारे में जांच की। इसके पश्चात् अग्निशमन केन्द्र में उपकरणों की कार्यप्रणाली तथा उनकी क्रियाशीलता को परखा। कार्बन डाई ऑक्साइड के सिलेंडर को चालू करवाकर उनकी उपयोगिता देखी। साथ ही आवश्यक सुरक्षा उपकरणों के बारे में निर्देश दिए।
उन्हांने राजकीय अमृतकौर चिकित्सालय में चिकित्सा व्यवस्थाओं का जायजा लिया। दुर्घटना के समय उपस्थित चिकित्सकों तथा नर्सिंग स्टाफ से घायलों एवं मृतकों की स्थिति के बारे में जाना। जीवन रक्षक उपकरणों की कार्यशीलता के बारे में जानकारी प्राप्त की।
श्री श्रीनिवास ने तेल उद्योग सुरक्षा महानिदेशालय के अधिकारियों के साथ सुरक्षा मानकों पर विस्तृत चर्चा की। घरेलु एवं व्यवसायिक सिलेंडरों के परिवहन एवं सुरक्षित उपयोग से संबंधित विभिन्न दिशा निर्देशों के बारे में विचार विमर्श किया।
इस अवसर पर अतिरिक्त खाद्य आयुक्त श्री पी. रमेश, उपखण्ड अधिकारी श्री पीयूष समारिया, राजस्व मण्डल के उपनिबंधक श्री सुरेश सिंधी, ब्यावर नगर परिषद के आयुक्त श्री सुखराम खोखर, जिला रसद अधिकारी श्री विनय कुमार शर्मा, उप अधीक्षक पुलिस श्री सी.एस. सोढ़ा, इंडियन ऑयल के मुख्य क्षेत्राय प्रबंधक शीतल चौधरी, हिदुस्तान पेट्रोलियम के उप महाप्रबंधक श्री संजय कुमार उपस्थित थे।–00–
होली पर्व के मद्देनज़र ब्यावर व टॉडगढ़ उपखण्ड में निषेधाज्ञा 27 फरवरी से
ब्यावर, 27 फरवरी। होली पर्व व बादशाह मेले के अवसर पर कानून व शान्ति व्यवस्था बनाये रखने के लिए उपजिला मजिस्ट्रेट श्री पीयूष समारिया द्वारा उपखण्ड क्षेत्रा ब्यावर व टॉडगढ़ में निषेधाज्ञा लागू की गई है।
श्री समारिया के अनुसार होली पर्व व बादशाह मेले के दौरान शान्ति व्यवस्था बनाये रखने के लिए दण्ड प्रक्रिया संहिता की धारा 144 के तहत 27 फरवरी से 2018 को प्रातः 6 बजे से 6 मार्च 2018 की रात्रि 12 बजे तक कोई भी व्यक्ति किसी भी प्रकार का धारदार हथियार, तलवार, गुप्ती, भाला, बन्दूक, रिवॉल्वर व विस्फोटक पदार्थ आदि का प्रयोग नहीं करेगा और न ही अपने साथ रखेगा तथा न ही सार्वजनिक स्थानों पर इसका प्रदर्शन किया जाएगा। उक्त अवधि के दौरान कोई भी व्यक्ति पानी व रंग से भरे हुए गुब्बारे, पॉलिथीन के पैकेट, प्लास्टिक की बोतलें आदि अन्य व्यक्तियां एवं वाहनों पर नहीं फैंकेंगे। इस अवधि में बिना अनुमति ध्वनि प्रसारण यंत्रों के प्रयोग पर निषेध रहेगा। यह आदेश उपखण्ड क्षेत्रा ब्यावर एवं टॉडगढ़ के लिए प्रभावी होगा।–00–